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    अंबेडकर नगर में सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 40 हजार रुपये अर्थदंड

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पॉक्सो एक्ट अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद होगी। 2017 में एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में यह फैसला सुनाया गया। इसके अतिरिक्त मारपीट और आर्म्स एक्ट के अन्य मामलों में 14 दोषियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

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    सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा।- सांकेति‍क तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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    अलीगंज के एक गांव की कक्षा आठ की छात्रा 25 मई 2017 की शाम गायब हो गई। स्वजन ने काफी खोजबीन की तो पता चला कि इब्राहिमपुर के हारीपुर गांव का युवक प्रिंस बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया है। इसमें अलीगंज के लडनपुर गांव के आज्ञाराम, रामसेवक व जितेंद्र ने सहयोग किया।

    पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और छात्रा को बरामद किया। न्यायालय पर छात्रा के बयान के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने प्रिंस व दिनेश गौतम के विरुद्ध पाक्सो एक्ट व सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपित प्रिंस की मौत हो गई। न्यायालय पर सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सत्यप्रकाश पांडेय ने गवाहों को परीक्षित कराते हुए अभियुक्त को सजा दिए जाने का पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने अभियुक्त दिनेश कुमार गौतम पर दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

    14 दोषियों पर लगाया अर्थदंड

    न्यायालय ने मारपीट, आर्म्स एक्ट समेत अन्य मुकदमों में दोषी 14 लोगों पर अर्थदंड आरोपित किया है। अकबरपुर पुलिस ने वर्ष 2008 में बिहलोलपुर गांव के सुकऊ के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। न्यायालय ने दोषी पर 500 रुपये अर्थदंड आरोपित किया। यहीं के मीरानपुर मुहल्ले की महिला यशोदा पर पुलिस ने वर्ष 2009 में मारपीट का केस दर्ज किया था। महिला को 1,200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

    विजय गांव के मोतीलाल चौहान पर वर्ष 2002 में आर्म्स एक्ट, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने 2,500 रुपये से दंडित किया। अकबरपुर पुलिस ने अहिरौली के टीकमपारा गांव के प्रमोद कुमार ऊर्फ विनोद वर्मा के खिलाफ कार्रवाई किया था। न्यायालय 5,000 अर्थदंड से दंडित किया। वहीं सीहमई कारीरात गांव के सर्वेश, पिता परमात्मा व रामखेलावन पर 1,000-1,000 रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया।

    टांडा पुलिस ने वर्ष 2007 में अलीगंज के मुसहा मुमताजगंज के फैजान अली, गुलाम जिलानी व रेहान पर मारपीट का केस दर्ज किया। आरोपितों को 1,200-1,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। कटका पुलिस ने बबुरा गांव के विशाल कुमार पर कार्रवाई की थी। इन पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया।