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    अंबेडकरनगर में नगर पंचायत किछौछा अध्यक्ष का चुनाव रद, प्रशासक तैनाती की तैयारी, अनियमितताओं की शिकायत पर फैसला

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    अंबेडकरनगर जिले में किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द कर दिया गया है। शासन अब यहां प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। इस फैसले से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है। चुनाव रद्द होने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है।

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    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। नामांकन पत्र में आपराधिक अभियोग छिपाने पर किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्वाचित ओमकार गुप्त का चुनाव रद्द कर दिया गया है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने निर्दल प्रत्याशी वार्ड नबंर चार मलिकपुर के गुरु प्रसाद की निर्वाचन याचिका पर दिया।

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    जिला प्रशासन अब इस आदेश की पक्की नकल लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अवगत कराते हुए प्रशासक नियुक्त करने के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगने की तैयारी में जुट गया है।

    नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष पद पर भाजपा के ओमकार गुप्त 13 मई 2023 को निर्वाचित हुए थे। इनके निर्वाचन के विरुद्ध गुरु प्रसाद ने न्यायालय पर चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी। आरोप लगाया कि चुनाव में वह निर्दल प्रत्याशी थे। मतगणना के बाद ओमकार गुप्त निर्वाचित घोषित किए गए थे।

    नामांकन के समय निर्वाचित अध्यक्ष अपने नामांकन पत्र के साथ लगाए गए शपथ पत्र में चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने विरुद्ध किसी भी अभियोग का पंजीकृत होना नहीं लिखा है, जबकि उनके विरुद्ध बसखारी थाने में मुकदमा पंजीकृत था। इन मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विचारण के उपरांत पांच जनवरी 2023 को दोषमुक्त कर दिया है।

    याचिका में कहा है कि वह जान-बूझकर निर्वाचन आयोग के समक्ष गलत शपथ पत्र दिया। यह कदाचार कि श्रेणी में आता है। इसके आधार पर वह अपने पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं है। नगरपंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव रद्द किया जाए। न्यायालय पर निर्वाचित अध्यक्ष ओमकार गुप्त ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहाकि नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में तथ्यों को नहीं छिपाया है। वह किसी आपराधिक मुकदमे में दोषी नहीं है।

    अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर याची ने निजी स्वार्थ को लेकर नाजायज दबाव बनाने व अवैध धन उगाही व परेशान करने की नियत से यह याचिका विधि विरुद्ध व गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है। न्यायालय पर दोनों पक्षों को सुनाने के बाद न्यायाधीश ने नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के अध्यक्ष पद का चुनाव रद कर दिया।

    अपर जिलाधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि अशरफरपुर किछौछा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव न्यायालय से रद होने की जानकारी मिली है। न्यायालय से आदेश की पक्की नकल लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवगत कराएंगे। नगरपंचायत के कार्यों को सुचारू संचालित करने के लिए शासन से प्रशासक नियुक्त करन के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जाएगा।