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    UP Panchayat Chunav 2021: प्रधान पद के उम्मीदवार खर्च सीमा 75 हजार, जिला पंचायत सदस्य प्रत्‍याशी खर्च कर सकते हैं डेढ़ लाख रुपये

    By Rajneesh MishraEdited By:
    Updated: Sat, 27 Mar 2021 02:41 PM (IST)

    UP Panchayat Chunav 2021 सभी पदों के लिए नामांकन पत्र की अलग-अलग दर निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र 150 रुपये में प्रधान और बीडीसी को 300 रुपये में और जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये में मिलेगा।

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    प्रधान और बीडीसी पद के प्रत्‍याशी को जमानत राशि के तौर दो हजार रुपये जमा करना होगा।

    प्रयागराज,जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित कर दी गई है। उससे अधिक खर्च करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी पदों के लिए जमानत राशि भी निर्धारित की की गई है।

    15 अप्रैल को ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होगा। इन पदों पर चुनाव लडऩे वालों को खर्चे का ब्यौरा देना होगा। राज्य चुनाव आयोग से जारी निर्देश के अनुसार प्रधान पद के दावेदार चुनाव प्रचार में अधिकतर 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। इतनी ही धनराशि क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के लिए भी निर्धारित की गई है। जबकि, जिला पंचायत सदस्य के लिए यह सीमा 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए दस हजार रुपये ही निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य का दायरा प्रधान से भी कम होता, इसलिए चुनावी खर्च सबसे कम है।

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    कितने रुपये का मिलेगा पर्चा

    विकास खंड कार्यालयों से शनिवार से पर्चा (नामांकन पत्र) बिक्री शुरू हो जाएगी। सभी पदों के लिए नामांकन पत्र की अलग-अलग दर निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत सदस्य को नामांकन पत्र 150 रुपये में, प्रधान और बीडीसी को 300 रुपये में और जिला पंचायत सदस्य को 500 रुपये में मिलेगा। एससी, ओबीसी और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र आधे दाम पर मिलेगा।

    प्रधान की जमानत राशि 2000 रुपये

    चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करनी होगी। सदस्य के लिए जमानत राशि पांच सौ रुपये निर्धारित की गई है। प्रधान और बीडीसी को दो हजार रुपये जमानत राशि देना होगा। जबकि जिला पंचायत सदस्य को चार हजार रुपये जमा करना होगा। जमानत राशि नगद भी जमा कराई जा सकती है। अगर प्रत्याशी इसे चालान के माध्यम से बैंक में जमा करवाते हैं तो निर्वाचन अधिकारी इसकी रसीद देनी पड़ेगी।

    चार सेट में दाखिल कर सकते हैं पर्चा

    पर्चा भरते समय कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए सभी प्रत्याशी इस मामले बहुत सावधानी बरते। इस बार प्रत्याशियों को चार सेट में पर्चा भरने की छूट दी गई है। अधिसूचना जारी होने के अगले दिन से सभी ब्लाकों में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है।