Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: प्रयागराज में नकली जमानतदार पेशकर छूटा जाली नोटों का तस्कर, पैरोकार और वकील के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran NewsEdited By: Siddharth Chaurasiya
    Updated: Thu, 10 Aug 2023 09:36 PM (IST)

    नकली नोटों की तस्करी के आरोप में 2019 में गिरफ्तार सुभाष मंडल नकली जमानतदार पेश कर जेल से छूट गया। कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण वारंट जारी होने के बाद जमानतदार की तलाश करने पर इस फर्जीवाड़ा की जानकारी मिली। जमानतनामे में जिनके नाम डाले गए थे वो गुरुवार को स्वयं पेश हुए। बताया कि उन्होंने किसी ऐसे कागजात पर दस्तखत नहीं किया और न उन्हें कोई जानकारी है।

    Hero Image
    नकली नोटों की तस्करी के आरोप में 2019 में गिरफ्तार सुभाष मंडल नकली जमानतदार पेश कर जेल से छूट गया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नकली नोटों की तस्करी के आरोप में 2019 में गिरफ्तार सुभाष मंडल नकली जमानतदार पेश कर जेल से छूट गया। कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण वारंट जारी होने के बाद जमानतदार की तलाश करने पर इस फर्जीवाड़ा की जानकारी मिली। जमानतनामे में जिनके नाम डाले गए थे, वो गुरुवार को स्वयं पेश हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया कि उन्होंने किसी ऐसे कागजात पर दस्तखत नहीं किया और न तो उन्हें कोई जानकारी है। इसके बाद जेल से रिहा सुभाष, पैरोकार और जमानतदार का सत्यापन करने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध कर्नलगंज थाने में जालसाजी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राणा ने आदेश में कहा कि आरोपित सुभाष मंडल, इसके पैरोकार देवाशीष मंडल, जमानतदार के रूप में प्रस्तुत दो अज्ञात व्यक्तियों और जमानतदार का सत्यापन करने वाले अधिवक्ता वीके राय के विरुद्ध कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाए।

    कोर्ट ने कार्यालय लिपिक को आदेश दिया कि अभियुक्त सुभाष मंडल के जमानतनामे की फोटोस्टेट प्रति पत्रावली पर रखी जाए। मूल प्रति सील कवर में पेशकार के पास सुरक्षित रखी जाए। अदालत ने कहा कि सुभाष मंडल पुत्र हरि मंडल निवासी वैष्णव नगर जिला मालदा बंगाल की जमानत हाई कोर्ट से होने के बाद पैरोकार देवाशीष मंडल ने कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता वीके राय के माध्यम से प्रस्तुत किया था।