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    बीएस सीरीज के नंबर से खत्म होगी टैक्स ट्रांसफर की झंझट

    By JagranEdited By:
    Updated: Mon, 20 Sep 2021 12:49 AM (IST)

    अभी तक ऐसे वाहन स्वामी जिनका तबादला एक से दूसरे प्रदेश में होता है उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेकर संबंधित राज्य में नया पंजीयन कराना होता है। अब दो पहिया या चार पहिया वाहन का टैक्स ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए बीएस सीरीज शुरू होने जा रही है। यह सीरीज सरल शब्दों में वन नेशन-वन नंबर है। इस सीरीज का नंबर लेने पर बार-बार पंजीयन की कवायद नहीं करनी होगी।

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    बीएस सीरीज के नंबर से खत्म होगी टैक्स ट्रांसफर की झंझट

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज : अभी तक ऐसे वाहन स्वामी जिनका तबादला एक से दूसरे प्रदेश में होता है, उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेकर संबंधित राज्य में नया पंजीयन कराना होता है। अब दो पहिया या चार पहिया वाहन का टैक्स ट्रांसफर कराने के लिए उन्हें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए बीएस सीरीज शुरू होने जा रही है। यह सीरीज सरल शब्दों में वन नेशन-वन नंबर है। इस सीरीज का नंबर लेने पर बार-बार पंजीयन की कवायद नहीं करनी होगी।

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    अभी एनओसी लेकर दूसरे राज्य में गाड़ी का पंजीयन कराने पर वाहन स्वामी को लाइफ टाइम के शेष वर्ष का टैक्स पंजीयन कराने वाले आरटीओ कार्यालय में जमा करना होता है। क्योंकि वाहन स्वामी जहां पर पहले गाड़ी पंजीकृत कराता है, वहां पर लाइफ टाइम रोड टैक्स जमा करता है। दूसरे राज्य में गाड़ी पंजीयन कराने पर वह टैक्स वहां ट्रांसफर नहीं होता है। रोड टैक्स वापस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वाहन स्वामी परेशान हो जाता है। कई बार चक्कर काटने पर जब टैक्स नहीं मिलता है तो आखिर में दोबारा शेष लाइफ टाइम का टैक्स जमा कर देता है। वाहन स्वामियों की इस परेशानी के स्थायी समाधान के लिए वन नेशन-वन नंबर की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। एआरटीओ प्रशासन डा. सियाराम वर्मा का कहना है कि बीएस सीरीज का नंबर लेने पर दूसरे राज्य में जाने के बाद रोड टैक्स दोबारा जमा करने की समस्या खत्म हो जाएगी। नया नंबर फार्मेट क्या होगा, कितना शुल्क देना होगा। इसको लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। मुख्यालय से आदेश आते ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।