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    Mafia in Jail: पूर्व विधायक अशरफ के मुकदमे में सीओ ने दिया बयान, मिली थी पिस्टल

    By Ankur TripathiEdited By:
    Updated: Fri, 22 Oct 2021 01:38 PM (IST)

    पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के मुकदमे में गुरुवार को सीओ बृज नारायण सिंह का बयान दर्ज हुआ। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सीओ ने शपथ लेकर कहा कि अशरफ की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल मिली थी

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    सीओ ने शपथ लेकर कहा कि अशरफ की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक पिस्तौल मिली थी

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के मुकदमे में गुरुवार को सीओ बृज नारायण सिंह का बयान दर्ज हुआ। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सीओ ने शपथ लेकर कहा कि अशरफ की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल मिली थी, जिसका वह लाइसेंस नहीं दिखा सका था।

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    पिछले साल तीन जुलाई को बमरौली में पकड़ा था पुलिस ने

    विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने गवाह बृज नारायण सिंह का शपथ पूर्वक कथन अंकित करके आरोपित खालिद अजीम उर्फ अशरफ के अधिवक्ताओं से जिरह करने को कहा। अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु तारीख दिए जाने के अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और 11 नवंबर की तारीख नियत की। तीन जुलाई 2020 को थाना धूमनगंज क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अशरफ को गिरफ्तार किया था। अशरफ के पास से पिस्टल व कारतूस बरामद हुई थी, जिसका लाइसेंस अशरफ प्रस्तुत नहीं कर सके थे। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बृज नारायण सिंह ने थाना धूमनगंज में अशरफ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसी मामले में गवाही देने के लिए न्यायालय ने तलब किया था।

    जहरखुरानी के आरोपित को डेढ़ साल की कैद

    प्रयागराज : जहरखुरानी और मोबाइल चोरी करने के आरोपित सुभाष निषाद को जिला न्यायालय ने डेढ़ साल के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित बेगुनाह होने का एक भी साक्ष्य न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सका। अपर सेशन जज नुसरत खान ने आरोपित के अधिवक्ता व एडीजीसी भानु प्रताप सिंह के तर्कों को सुन कर फैसला सुनाया। छह जनवरी 2020 को सियालदह एक्सप्रेस के एसी कोच के यात्री का मोबाइल फोन चोरी हुआ था। चोरी की शिकायत करने पर चेकिंग होने लगी तो पुलिस को देख कर आरोपित भागने लगा। फिर उसे पकड़ा गया और चोरी का मोबाइल व नशीला पाउडर बरामद हुआ। एडीजीसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपित ट्रेनों में यात्रियों को नशीला पाउडर खाने पीने के सामान में मिलाकर खिला देता था। नशे की हालत होने पर उनका सामान चोरी कर लेता था।