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    Prayagraj News: सपा व‍िधायक इरफान सोलंकी को नहीं म‍िली हाईकोर्ट से राहत, जमानत अर्जी पर 17 जुलाई को सुनवाई

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Fri, 02 Jun 2023 10:24 AM (IST)

    महाराजगंज जेल में न‍िरुद्ध सपा व‍िधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। बता दें क‍ि इरफान सोलंकी पर फर्जी दस्‍तावेज पर आईडी कार्ड बनाने आगजनी और कब्‍जा करने के साथ बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने के मामले दर्ज हैं।

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    Prayagraj News: सपा व‍िधायक इरफान सोलंकी को नहीं म‍िली हाईकोर्ट से राहत

    प्रयागराज, जेएनए। सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी के साथ उनकी जमानत अर्जी को सुनवाई हेतु 17 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है। विधायक महाराजगंज जिला जेल में बंद हैं।

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    यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में आग लगवाने सहित गैंग चलाने का आरोप है।

    विदेशी लोगों को राशन कार्ड आदि बनवाने के मामले में अलग से केस चल रहा है। सह अभियुक्त विधायक के भाई रिजवान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उन्होंने दोबारा अर्जी दी है। कोर्ट ने जिला जज से केस ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी है और सुनवाई की तिथि 17जुलाई तय की है।याची की भी अर्जी उसी के साथ सुनी जाएगी।