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    Narendra Giri Case में गिरफ्तार संदीप तिवारी को भी अदालत के आदेश पर भेजा गया नैनी जेल

    By Ankur TripathiEdited By:
    Updated: Thu, 23 Sep 2021 06:12 PM (IST)

    शाम को पुलिस ने संदीप को सीजेएम की अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने संदीप की जमानत अर्जी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया।

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    अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर संदीप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में गिरफ्तार तीसरे आरोपित संदीप तिवारी को जांच कर रही एसआइटी ने गुरूवार शाम तकरीबन साढ़े चार बजे सीजेएम हरेंद्र नाथ की अदालत में पेश किया। बुधवार को आनंद गिरि और पुजारी आद्या तिवारी की पेशी के दौरान खासा हंगामा होने के बाद कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए आज पुलिस का कड़ा पहरा रहा और घेराबंदी बनी रही। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर संदीप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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    घटना के तीसरे रोज गिरफ्त में आया

    सोमवार को महंत नरेंद्र गिरि का शव श्री मठ बाघम्बरी गद्दी के अतिथि कक्ष में फंदे से लटका मिलने के बाद उनके सुसाइड नोट के आधार पर जार्जटाउन थाने में आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने आनंद को उसी रात हरिद्वार जाकर पकड़ लिया था जबकि आद्या प्रसाद को नैनी के मकान से हिरासत में लिया गया था। कई घंटे तक पूछताछ के बाद उन दोनों को जांच कर रही एसआइटी और पुलिस टीम ने बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वे दोनों अब जेल में हैं। एसआइटी ने बुधवार शाम तीसरे आरोपित संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। उससे भी एसआइटी के सदस्यों ने कई घंटे तक मठ, मंदिर और महंत के बारे में सवाल पूछे।

    संदीप को भी भेजा गया जेल

    बुधवार को आनंद और आद्या प्रसाद की पेशी के दौरान जिला अदालत पर खासी अफरातफरी का आलम बन गया था। अदालत परिसर में मेज-कुर्सियां टूट गई थीं। किसी तरह पेशी के बाद दोनों अभियुक्तों को निकाल कर जेल के लिए रवाना किया जा सका था। इसके बाद अधिवक्ताओं की शिकायत पर जिला जज ने पुलिस को आदेश दिया कि बाकी अभियुक्तों की पेशी के दौरान शांति व्यवस्था के लिए सही ढंग से तैयारी की जाए। इसका असर रहा कि गुरूवार को संदीप तिवारी की पेशी से पहले अदालत परिसर में पुलिस ने सुरक्षा घेरा कस लिया था। शाम को पुलिस ने संदीप को सीजेएम की अदालत में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने संदीप की जमानत अर्जी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस बल उसे अदालत से लेकर बाहर निकला फिर उसे नैनी जेल में दाखिल कराया गया। इसी जेल में आनंद गिरि के अलावा संदीप के पिता लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद भी बंद हैं।

     

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