Allahabad High Court में प्रधान पुत्र को राशन की दुकान की वैधता को चुनौती, राज्य सरकार व ग्राम सभा को नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोटेदार सियाराम यादव व ग्राम प्रधान लालता यादव को नोटिस भी जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2023 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अशोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधान पुत्र को राशन की दुकान की वैधता के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर राज्य सरकार व गांव सभा मीरापुर मचहाती, तहसील केराकत, जौनपुर से छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने कोटेदार व ग्राम प्रधान को नोटिस जारी की : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोटेदार सियाराम यादव व ग्राम प्रधान लालता यादव को नोटिस भी जारी की है। याचिका की अगली सुनवाई 16 जनवरी 2023 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अशोक कुमार यादव की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता ने क्या दिया तर्क : याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। उनका कहना है कि गांव सभा में सस्ते गल्ले की दुकान खोली गई। सियाराम यादव को कोटा मिला। उसके पिता लालता यादव 2 मई 2022 को ग्राम प्रधान चुने गए। याची ने 5 अगस्त 2019 के शासनादेश व अमरजीत सिंह केस के हवाले से प्रधान पुत्र को राशन की दुकान पर आपत्ति की। एसडीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की तो याचिका दायर की गई है।