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    पंचायत चुनाव मैदान में उतर रहे दावेदार दें ध्यान, प्रधानी के लिए जरूरी नहीं शौचालय या पुलिस से जारी चरित्र प्रमाणपत्र

    By Ankur TripathiEdited By:
    Updated: Sat, 27 Mar 2021 04:41 PM (IST)

    प्रधान व क्षेत्र पंचायत चुनाव लडऩे के इच्छुक कई लोग शनिवार को ब्लाक पहुंचे। उन्होंने जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी। एडीओ पंचायत कमलाकांत मिश्र ने बताया कि इस बार प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया। पूर्व में जारी निर्देश ही लागू हैं।

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    पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। अब चुनाव लडऩे के इच्छुक जरूरी दस्तावेजों के लिए परेशान है।

    प्रयागराज, जेएनएन। पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। अब चुनाव लडऩे के इच्छुक जरूरी दस्तावेजों के लिए परेशान है। वह फर्जी तरीके से मिल रही जानकारियों के चलते गैर जरूरी दस्तावेज बनवाने में लगे है। शनिवार को तमाम लोग मंझनपुर ब्लाक परिसर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से चुनाव लडऩे के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी। एडीओ पंचायत ने उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी।

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    मतदाता सूची में नाम तो किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं चुनाव

     प्रधान व क्षेत्र पंचायत चुनाव लडऩे के इच्छुक कई लोग शनिवार को ब्लाक पहुंचे। उन्होंने जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी। एडीओ पंचायत कमलाकांत मिश्र ने बताया कि इस बार प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। पूर्व में जारी रहे निर्देश ही लागू हैं। बताया कि प्रधान व क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए जरूरी है कि गांव की वोटर लिस्ट में दावेदार का नाम शामिल है। क्षेत्र पंचायत सदस्य गांव के किसी भी वार्ड से नामांकन कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि प्रस्तावक उसी वार्ड के हों जहां से चुनाव लड़ा जा रहा है। बताया कि प्रधान व बीडीसी के लिए नामांकन पत्र खरीदते समय एक संलग्नक मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्य सीधे संलग्नक को भर कर जमा कर देगा। जबकि प्रधान व बीडीसी नोटरी हलफनामे के साथ संलग्नक जमा करेंगे। यदि आवेदन किसी जाति विशेष का है तो जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति विशेष या फिर महिला आदि के मामले में जमानत धनराशि दो हजार रुपये से घटकर आधी हो जाएगी। चुनाव लडऩे के लिए शौचालय व पुलिस से जारी चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। नामांकन करने की तिथि तक आवेदक की उम्र 21 से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही जरूरी है कि आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। बताया कि एक पद के लिए चार सेट में नामांकन किया जा सकता है। यदि किसी भी सेट में नामांकन सही मिला तो मान्य होगा। इसके लिए अलग-अलग जमानत धनराशि नहीं देना होगा। केवल नामांकन पत्र को ही खरीदना पड़ेगा।

    नामांकन के साथ आवेदक की फोटो जरूरी

    इस बार नामांकन के साथ ही आवेदक का फोटो अनिवार्य कर दिया है। हर सेट के साथ नामांकन करने वाले की फोटो लगी होना जरूरी है। कहा कि जारी हुआ चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक चौथे चरण में जिले में चुनाव होगा। प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों की चुनाव कराने की प्रक्रिया तेजकर दी गई है। 17 व 18 अप्रैल को नामांकन, 19 व 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 21 अप्रैल को नामांकन वापसी व चिह्न आवंटन, 29 अप्रैल को मतदान व दो मई को मतगणना कराई जाएगी।