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    Nikay Chunav 2022: निकाय चुनाव संबंधित जरूरी जानकारी..., प्रत्‍याशियों के लिए उम्र की सीमा व शर्तें हैं

    By Jagran NewsEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 08 Nov 2022 12:59 PM (IST)

    Nikay Chunav 2022 नगर निगम के महापौर नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नगर निगम के पार्षद नगर पालिका नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित है। आयु का प्रमाणपत्र देना होगा। गड़बड़ी होने पर नामांकन रद हो सकता है।

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    Nikay Chunav 2022: निकाय चुनाव उम्मीदवारों के लिए भी उम्र सीमा है। साथ ही कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पकडऩे लगी हैैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी होने लगे हैं। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस चुनाव में भी प्रत्याशियों के लिए उम्र का बंधन है। महापौर, नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव लड़ने वालों की आयु कितनी होनी चाहिए। आयु में गड़बड़ी होेन पर नामांकन रद भी हो सकता है।

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    महापौर, नगर पालिका व नपं अध्‍यक्ष के लिए 30 वर्ष आयु जरूरी : नगर निगम के महापौर पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इसी प्रकार नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके लिए आयु का प्रमाणपत्र देना होगा। इसमें गड़बड़ी होने पर नामांकन भी रद हो सकता है।

    नामांकन करने वाले प्रत्‍याशियों के लिए क्‍या हैं शर्तें : नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा। आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाणपत्र, नोटरी या शपथपत्र होना चाहिए। अपराधिक मुकदमें दर्ज होने पर उसका भी रिकार्ड देना होगा। संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

    कौन नहीं लड़ सकता निकाय चुनाव : निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अगर कोई दिवालिया हो, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके साथ ही वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ या अवैतनिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता। वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, जिसने किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए पदच्युत हुआ हो।

    क्‍या कहते हैं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी : प्रयागराज के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सत्‍य प्रकाश बरनवाल कहते हैं कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है।