हाईकोर्ट का अब्बास अंसारी को राहत से इनकार, कहा- अपराध का खुलासा हो रहा हो तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। अंसारी पर सार्वजनिक चुनावी सभा में अधिकारियों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि धारा 153 के तहत याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता।

प्रयागराज, जागरण ऑनलाइन टीम : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ आपराधिक केस रद करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा यदि चार्जशीट से अपराध का खुलासा हो रहा हो तो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। साक्ष्यों पर ट्रायल में विचार किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है। अंसारी पर सार्वजनिक चुनावी सभा में अधिकारियों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का कहना था कि धारा 153 के तहत याची के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता।
यह धारा बयान से दो समुदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने पर लागू होती है। याची के बयान में सामुदायिक वैमनस्यता फैलाने के तत्व नहीं होते हैं। शेष धाराएं जमानती अपराध की राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराई गई है। इसलिए कार्यवाही रद की जाय। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची के बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले, समुदाय को धमकाने वाले हैं, जिसमें राहत नहीं दी जा सकती।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।