पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया केस की सुनवाई हाई कोर्ट में 27 जनवरी को
पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के खिलाफ वर्ष 2014 के चुनाव की आचार संहिता उल्लंघन मुकदमे का आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया के खिलाफ वर्ष 2014 के चुनाव की आचार संहिता उल्लंघन मुकदमे का आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
इस मुकदमे में हो सकती है छह महीने की सजा
याची अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी का कहना है कि आचार संहिता उल्लंघन व शांति भंग मामले में छह महीने की सजा हो सकती है। जिस पर छह माह के भीतर कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए। याची के खिलाफ 2014 के केस में मजिस्ट्रेट ने 2016 में संज्ञान लिया है जो काल बाधित होने के कारण विधि विरुद्ध है जिसे रद्द किया जाए। इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता को केस की आर्डर सीट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हत्याकांड में हो चुकी है करवरिया बंधुओं को अदालत से सजा
उल्लेखनीय है कि बसपा के फूलपुर सीट से सांसद रहे कपिलमुनि करवरिया और उनके भाई बारा के पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को जवाहर पंडित हत्याकांड के मुकदमे में नवंबर 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। कपिलमुनि करवरिया समेत तीनों भाई लंबे समय से नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहे हैं। उन पर पूर्व विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा अगस्त 1996 में सिविल लाइंस थाने में लिखा गया था। इस हत्याकांड का मुकदमा बरसों तक चला और काफी चर्चित रहा है। जवाहर पंडित की सिविल लाइंस में काफी हाउस के पास सड़क पर गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। उस मामले की जांच सीबीसीआइडी ने भी की थी।

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