प्रयागराज, जागरण संवाददाता। दीपावली का पर्व हो और पटाखों की बात न हो, कुछ अधूरा सा लगता है। इस बार भी प्रयागराज शहर में पटाखा की दुकान लग रही है। आपको बता दें कि अच्छा और सस्ता पटाखा खरीदने के लिए शहर के 13 स्थानों पर पहुंचें। इनमें से एक स्थान पर थोक रेट में भी पटाखे मिल सकेंगे। निर्धारित स्थान से अलग और बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किन-किन मोहल्लों में पटाखे की दुकान सजेगी, आइए जानें।
पटाखों के दुकानदारों को आवश्यक निर्देश का करना होगा पालन : 13 स्थानों पर पटाखा, आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। सभी दुकानदारों को आग से बचाव सहित दूसरे जरूरी इंतजाम करने होंगे। अग्निशमन विभाग की ओर से सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखा बिक्री वाली जगह पर फायर टैंकर की भी व्यवस्था रहेगी।
इन स्थानों पर लगेंगी पटाखों की दुकानें
- महिला पालीटेक्निक का मैदान सिविल लाइंस
- एनआरआइपीटी का मैदान तेलियरगंज
- कर्नलगंज इंटर कालेज का मैदान टैगोर टाउन
- मुंडेरा मंडी धूमनगंज
- लूकरगंज दुर्गा पूजा मैदान
- केएन काटजू इंटर कालेज कीडगंज
- अल्लापुर लेबर चौराहा रामलीला मैदान
- तेलियरगंज के पास बालू मंडी का मैदान पर अस्थायी दुकान।
- कालिंदीपुरम के पीछे वाला मैदान राजरूपपुर
- डीएवी इंटर कालेज मीरापुर
- राधारमण इंटर कालेज का मैदान दारागंज
- छावनी परिषद सदर बाजार खेल का मैदान।
- एंग्लो बंगाली इंटर कालेज का मैदान (पटाखों का थोक दुकानें)।
पटाखों की दुकान लगाने को आवश्यक निर्देश क्या है
- पटाखों की दुकान लोहे की टीन अथवा एजबेस्टेस सीट से ही बनाई जाएं और टेंट, कनात, कपड़े का प्रयाेग न हो।
- दो दुकानों के बीच की दूरी तीन मीटर की दूरी हो और दुकानें आमने-सामने भी नहीं होनी चाहिए।
- विदेशी पटाखों की बिक्री, भंडारण न हो। केवल ग्रीन कैकर्स पटाखों की ही बिक्री की जाएगी।
- दुकान में तेल, गैस के लैंप का प्रयोग नहीं होगा, विद्युत तार भी सही तरीके से लगाई जाएं।
- दुकानों से 50 मीटर दूरी तक कोई आतिशबाजी का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- दुकानों के परिसर में धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगाना होगा और हैलोजन का प्रयाेग वर्जित रहेगा।
- पटाखा दुकानों से 15 मीटर की दूरी के बाद ही वाहनों के प्रार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए।
- प्रत्येक दुकानदार दो साै लीटर पानी भरा ड्रम, बाल्टी, सूखी बालू, अग्निशमन उपकरण रखेगा।
- नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग व्यक्ति पटाखों की बिक्री नहीं करेगा।
क्या कहते हैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी : मुख्य अग्निशमन अधिकारी आरके पांडेय कहते हैं कि शहर क्षेत्र में फुटकर व थोक पटाखा दुकान के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। सभी दुकानदाराें को आग से बचाव के जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग की ओर उपकरणों की जांच की जाएगी।