UP बार काउंसिल के सीओपी नंबर शुल्क का वकीलों ने किया विरोध, 500 रूपए शुल्क के औचित्य पर उठाया सवाल
UP बार काउंसिल द्वारा हर पांच वर्ष पर सभी वकीलों को सीओपी नंबर और नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 500 रूपये शुल्क लेने का इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के तमाम जिलों के अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है।

प्रयागराज, विधि संवाददाता। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा हर पांच वर्ष पर सभी वकीलों को सीओपी नंबर और नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 500 रूपये शुल्क लेने का इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के तमाम जिलों के अधिवक्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है।
पांच साल पहले 100 रुपये शुल्क लेकर जारी किया था परिचय पत्र
पांच वर्ष पहले सीओपी नंबर के साथ 100 रूपये शुल्क लेकर परिचय पत्र और प्रमाणपत्र जारी किया गया था। उसी के नवीनीकरण के नाम पर इस वर्ष 500 रूपये नाजायज वसूली का अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र के नेतृत्व में वकीलों ने बार काउंसिल अध्यक्ष व सचिव को ज्ञापन सौंपा और शुल्क कम करने की मांग की थी। अब अधिवक्ता शुल्क वसूली के औचित्य पर ही सवाल उठा रहे हैं।
हड़ताल का आहवान कर दिया आजमगढ़ के वकीलों ने
आजमगढ़ के वकीलों ने हड़ताल का आह्वान करते हुए सभी बार संगठनों से विरोध में सहयोग मांगा है।
वकीलों का मानना है कि कोरोना काल में हाईकोर्ट में अध्यक्ष मनन मिश्र के आश्वासन के अनुपालन में बार काउंसिल आफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की सहायता के लिए एक करोड़ रूपए दिए थे। किंतु बार काउंसिल ने इस पैसे का क्या किया इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की।न ही वकीलों के पंजीकरण से होने वाली आय व्यय का लेखा जोखा ही सार्वजनिक किया जाता है।
अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा धन से मदद करने के लिए महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह से कोर्ट ने कहा तो उन्होंने फंड की कमी बताकर पल्ला झाड़ लिया। हाईकोर्ट ने फिर महाधिवक्ता से सरकार से पहल कर वकीलों को सहायता दिलाने की बात की लेकिन मामला दबा रहा गया। वकीलों की मदद के लिए बार काउंसिल या सरकार सामने नहीं आई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लगभग 800 वकीलों को केवल दो हजार रुपए की सहायता दी थी।
कहा जाता है कि वास्तविक वकीलों को ही बार काउंसिल का लाभ मिले इसके लिए सीओपी नंबर जारी किया जा रहा है ताकि वकालत न करने वाले वकील फायदा न लें सके।
पूर्व महासचिव अशोक कुमार सिंह का कहना है कि सभी अधिवक्ता बार काउंसिल में पंजीकृत हैं।
वकालत कर रहे वास्तविक अधिवक्ताओं का पता लगाने के लिए सभी से पिछले पांच साल में हर वर्ष पांच मुकदमों की संख्या के साथ घोषणा मांगी जा सकती हैं। हर पांच साल पर नया प्रमाणपत्र व परिचय पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अधिवक्ता केशव प्रसाद शुक्ल का कहना है कि यदि हम सब अपनी एकजुटता दिखाते हुए पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं से निवेदन करें कि सब मिलकर इसका विरोध करेंगे एवं बार कौंसिल द्वारा सीओपी नवीनीकरण के नाम पर 500 रूपए की वसूली के विरोध में आवाज उठायेंगे।
आजमगढ़ के अधिवक्ताओं ने कड़ा रूख अपनाया है और विरोधी स्वर मुखर किए हैं।
यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष भानु देव पांडेय, आरपी तिवारी, अरविंद कुमार मिश्र व प्रशांत सिंह रिंकू ने सभी वकीलों से अपने जिलों में प्रत्येक बार एसोसिएशनों से सहयोग लेकर विरोध करने की अपील की है ।और कहा है कि बार काउंसिल के सदस्यों की वसूली का विरोध किया जाय।
समन्वय समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह व राजस्व परिषद बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विजय चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि बार कौंसिल के पास पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का डाटा उपलब्ध है और प्रत्येक बार एसोसिएशनों की सम्बद्धता नवीनीकरण के समय प्रत्येक वर्ष के सदस्यों की सूची बार कौंसिल में जमा की जाती है।
सीओपी नवीनीकरण के लिए प्रत्येक बार एसोसिएशनों से उनके सदस्यों की लिस्ट मंगा सकते हैं। बेवजह 500 रूपये परिचय पत्र जारी करने के नाम पर वसूली औचित्यहीन है। अधिवक्ता अतुल पांडेय व अवधेश तिवारी ने सभी वकीलों से बार काउंसिल की बेतुकी वसूली योजना का बहिष्कार करने की अपील की है।
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