Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hate Speech मामले में आजम खान की एक बार फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

    By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
    Updated: Fri, 04 Aug 2023 10:53 AM (IST)

    Hate Speech Case भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि हेट स्पीच मामले में 24 मई 2023 को एडिशनल सेशन जज रामपुर ने आजम खान को बरी कर दिया था।

    Hero Image
    Hate Speech मामले में आजम खान की एक बार फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

    प्रयागराज, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भड़काऊ भाषण मामले में एक बार फिर से आजम खान को नोटिस मिल गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री मो. आजम खान को विशेष अदालत रामपुर द्वारा बरी करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि हेट स्पीच मामले में 24 मई 2023 को एडिशनल सेशन जज रामपुर ने आजम खान को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट रामपुर से रिकॉर्ड तलब किया है।

    27 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

    मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। वर्ष 2022 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस चार्जशीट पर निचली अदालत ने आजम को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने अधीनस्थ अदालत के सजा के फैसले को रद्द कर बरी कर दिया।

    चुनाव के दौरान हेट स्पीच का है मामला

    आजम खान के खिलाफ धारा 153ए 505 (1) बी एवं धारा 125 के तहत केस कायम किया गया है। यह चुनाव के दौरान हेट स्पीच से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने यह आदेश अपर महाधिवक्ता पी सी श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता एके संड व जेके उपाध्याय को सुनकर दिया है।