ODF Plus Scheme : गांव में गंदगी की तो भरना होगा जुर्माना, कुछ इस तरह तय हुई वसूली की राशि
ODF Plus Scheme ओडीएफ प्लस योजना में चयनित 66 ग्राम पंचायतों को साफ सुथरा रखने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हर महीने 30 रुपये प्रति घर शुल्क ली जाएगी। दुकानदार को 60 व अस्थायी दुकानदार को 25 रूपये प्रति महीने देंगे होंगे।

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़ । ODF Plus Scheme : गांव-देहात में जगह-जगह गंदगी डालने वाले लोगों को जेब ढीली करनी पड़ सकती हैं। पंचायती राज विभाग ने गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। पहले चरण में ओडीएफ प्लस योजना में चयनित 66 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत की जा रही है। पंचायत स्तर पर ग्राम स्वच्छता समिति जुर्माने की राशि तय करेगी। चयनित गांव में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए हर महीने 30 रुपये प्रति घर शुल्क लिया जाएगा। दुकानदार को 60 व अस्थायी दुकानदार को 25 रुपये प्रति महीने देने होंगे। सचिवालय में यह राशि जमा होगी। शुल्क न देने वालों से भूराजस्व की तर्ज पर वसूली होगी।
विकास के लिए खोला खजाना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। पहले चरण में इसके तहत खुले में शौच मुक्त गांव तैयार किए गए। व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालय बनवाए गए। अब इसके द्वितीय चरण ओडीएफ प्लस की शुरुआत की गई है। इसमें मंडल के चारों जिलों में 163 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। इन पर 70.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिले में 66 पंचायतों का चयन हुआ है। इनमें 26.82 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
50 से 60 लाख रुपये
पहले चरण में पांच हजार से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों का इस योजना में चुना गया है। एक पंचायत को औसतन 50 से 60 लाख रुपये मिले हैं। इससे कूड़ा-कचरा प्रबंधन के साथ आरआरसी सेंटर, ई-रिक्शा, खाद के गड्ढे, प्लास्टिक बैंक, सोक पिट, सिल्ट कैचर, फिल्टर चैंर, लीच पिट का निर्माण कराया जाएगा। गांव गंदगी व जलभराव मुक्त होंगे।
शुरू होगी सख्ती
ग्राम पंचायतों में ओडीएफ प्लस के काम पूरे होने के बाद सख्ती शुरू होगी। सभी लोगों को गीला व सूखा कूड़ा अलग- अलग एकत्रित करना होगा। गांव के प्रमुख चौराहे व तिराहे पर हरे व नीले डिब्बे लगेंगे। प्रतिदिन गांव में कूड़ा गाड़ी घूमेगी, जो घर व दुकान से कूड़ा एकत्रित करेगी। किसी दुकानदार या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आसपास कचरा मिलता है तो सौ रुपये जुर्माना लगेगा। अन्य ग्रामीण गंदगी फैलाते हैं तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। यह धनराशि पंचायत स्तर पर तय होगी।
खुले में शौच पर 500 रुपये जुर्माना
ओडीएफ प्लस योजना में व्यक्तिगत शौचालय भी बनाए जा रहे हैं। पंचायत में किसी के पास शौचालय नहीं है तो वह आनलाइन आवेदन कर सकता है। पहली किस्त में उसे छह हजार रुपये मिलेंगे। सभी सामुदायिक शौचालय अनिवार्य रूप से सुबह पांच से 10 बजे व शाम चार से आठ बजे तक खुलेंगे। इसके बाद भी कोई खुले में शौच करता है उससे पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। लगातार खुले में शौच करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा।
इस तरह डालें कचरा
हरे रंग के डिब्बे में रसोई घर से निकलने वाला कचरा, सब्जियां, फूल पत्तियां, सड़ी सब्जियां, फल व बचा खाना डालना होगा। नीले रंग के डिब्बे में प्लास्टिक बैग, कांच के टुकड़े, लोहा व कागज के गत्ते डालने होंगे।
ओडीएफ प्लस योजना में शामिल पंचायत
अकराबाद की जिरौली हीरा सिंह, अकराबाद, गोपी, मानई, शाहगढ़, विजयगढ़ देहात, बिजौली की बिजौली, दादों, हरदोई, कासिमपुर खुशीपुर, रामपुर चंदियाना, सांकरा, चंडौस की जामनका, नगला पदम, रामपुर शाहपुर, उमराई, धनीपुर की अदौन, भुनासी, हरदुआगंज देहात, केशोपुर गड़राना, सिंधौली, उखलाना, गंगीरी की बाईकलां, बिलौना बुढारी बुजुर्ग, दतावली, धनसारी, जिरौली, कनाबी, मझोला, शादीपुर कमरऊआ, शाहाजहांपुर बेजना, गौंड़ा की चेंचऊ, ढालोटी, गोरई, हरथुआ, मोजूपुर सुबकरा, नगला जगदेव, नगला सबल, पाइंदापुर, इगलास की कारस, गांधी ग्राम, जवार, कजरोठ, साथिनी, सुभाषग्राम, तोछीगढ़, जवां की छेरत सुढ़ियाल, सुमेरा दरियापुर, तालिबनगर, खैर की बांकनेर, गोमत, जरारा, महागौरा, राजपुर, शिवाला, लोधा की अलहदादपुर नींवरी, टप्पल की घरबरा, खंडेहा, मालव, सालपुर, स्यारौल व ऊंटासानी, अतरौली की काजिमाबाद ग्राम पंचायत शामिल हैं।
इनका कहना है
ओडीफ प्लस योजना में जानबूझ कर गंदगी फैलाने पर जुर्माने का नियम है। ग्राम पंचायत स्तर पर जुर्माने की धनराशि तय होगी। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में हर महीने शुल्क भी लिया जाएगा। सरकार गांव की तस्वीर बदलने की तैयारी में हैं।
- धनंजय जायसवाल, डीपीआरओ
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