Right to Education Act : अब 10 जून तक लिए जाएंगे आरटीई के आवेदन, ये है वजह
आरटीई के तहत निर्धन परिवारों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाकर मुफ्त शिक्षित करने की व्यवस्था है। आरटीई के तहत दाखिला पाने के लिए दूसरे चरण के आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया छह अप्रैल तक पूरी करनी थी।

अलीगढ़, जेएनएन। शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धन परिवारों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में दाखिला दिलाकर मुफ्त शिक्षित करने की व्यवस्था है। आरटीई के तहत दाखिला पाने के लिए दूसरे चरण के आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया छह अप्रैल तक पूरी करनी थी। आवेदन किए भी गए और तय समय के बाद प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। मगर अब शासन ने अभिभावकों को राहत देते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। अब दूसरे चरण के आवेदन 10 जून तक लिए जाएंगे।
लॉक करने की तिथि 13 जून
कोरोना काल में तमाम दिक्कतों के चलते ज्यादातर अभिभावक आवेदन नहीं कर सके हैं। बेसिक शिक्षाधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लाक करने की अंतिम तिथि 13 जून 2021 निर्धारित की गई है। 15 जून को लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी निकालने के बाद 30 जून तक बच्चों को विद्यालयों में प्रवेशित कराए जाने की तिथि जारी की गई है। बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि आरटीई के तहत दाखिला पाने के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाया गया है। ज्यादा से ज्यादा अभिभावक बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन करें।

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