अलीगढ़ के संदीप हत्याकांड में 10 आरोपितों की रिमांड
जासं अलीगढ़ एटा के कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या में सोमवार को शूटरों समेत 10 आरोपि ...और पढ़ें

जासं, अलीगढ़ : एटा के कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या में सोमवार को शूटरों समेत 10 आरोपितों की कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेशी हुई। पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा तामील कराते हुए रिमांड मंजूर कराया। अब आरोपित गैंगस्टर के मुकदमे में 60 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
एटा के अलीगंज निवासी सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की 27 दिसंबर 2021 की रात रामघाट रोड पर गांधी आई हास्पिटल के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपित अंकुश अग्रवाल, दोनों शूटरों समेत सभी 13 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें तीन नाबालिग भी हैं। अंकुश ने 20 लाख रुपये में शूटरों को सुपारी दी थी। दोनों शूटर भरतपुर में पकड़े गए थे। बलेनो कार सवार तीसरा आरोपित प्रवीण का तयेरा भाई प्रदीप था। 29 मार्च को घटना को पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर की। इसके बाद नौ अप्रैल को 10 आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को शूटर प्रवीन बाजौता, जितेंद्र उर्फ कंजा, अंकुश अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, दुष्यंत चौधरी, साहिल यादव, मनीष शर्मा, उत्कर्ष व अनुराग उर्फ पार्थ को गैंगस्टर की विशेष अदालत में पेश किया गया। गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना कर रहे थाना क्वार्सी प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में रिमांड बनवाया गया है। सीओ तृतीय श्वेताभ पांडेय ने बताया कि अब आरोपितों की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए हुई थी हत्या: पुलिस ने घटना के दो दिन बाद बन्नादेवी थाना क्षेत्र के साईं विहार कालोनी निवासी राजीव अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बेटे अंकुश की शादी संदीप के मित्र की बेटी से हुई थी। दंपती में विवाद होने लगा था। संदीप ने हस्तक्षेप किया। समझौता न होने पर मामला दर्ज कराया था। इसे लेकर राजीव व अंकुश दुश्मनी मानने लगे थे। इसके चलते हत्या की साजिश रची गई थी। 25 जनवरी को मुख्य आरोपित अंकुश अग्रवाल अपने दोस्त साहिल के साथ पकड़ा गया था।

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