PMEGP Yojana 2022: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना का उठाएंं लाभ, पढ़ेंं विस्तृत खबर
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र आपके माध्यम से एजेन्सी ऑन लाइन पोर्टल पर प्रेषित कराये ...और पढ़ें

अलीगढ़, जेएनएन। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण की सुविधा दी जाती है। ताकि बेराजगार खुद दूसरों को रोजगार देने वाले बन सकें। मुख्य विकास अधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पत्र के क्रम में निर्देशित किया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन ( KVIB )एजेन्सी ऑन लाइन पोर्टल के जरिए प्रेषित कराएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त हो सकें।
आनलाइन आवेदन ही मान्य
प्राधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत www.kviconline.gov.in के KVIB एजेन्सी ऑन लाइन पोर्टल पर किए गए आनलाइन आवेदन मान्य होंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि एजेन्सी ऑन लाइन पोर्टल पर प्रेषित कराये जायें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त हो सकें।
प्रधानमंत्री रोजागर सृजन योजना के तहत देश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें PMEGP Loan Scheme 2022 के तहत आवेदन करना होगा । तभी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । वह अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी संस्थान को पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है । अगर कोई व्यक्ति योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको आपके वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी दी जाएगी ।
इस तरह योजना में मिलेगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओ को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा। स्पेशल केटेगरी /ओबीसी (SC, ST, OBC) एक्स सर्विसमैन के व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग आरम्भ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा ।

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