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अलीगढ़: जेब में फटा iPhone, उपभोक्ता आयोग ने कहा- नया फोन दो या पैसे वापस करो

By Santosh KumarEdited By: Abhishek Saxena
Published: Sun, 11 Oct 2026 07:21 AM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2026 08:09 AM (IST)

अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने जेब में आईफोन फटने से घायल हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने ...और पढ़ें

AI से बनाई गई तस्वीर।

AI से बनाई गई तस्वीर।

HighLights

  1. उपभोक्ता आयोग ने आईफोन फटने पर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया

  2. एपल इंडिया को नया आईफोन या ₹29,500 और ब्याज देने का आदेश

  3. उपचार और मुकदमे के खर्च के लिए ₹41,139 अतिरिक्त देने होंगे

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जेब में रखा आइफोन फटने से हाथ और अंगूठे में चोट लगने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ आदेश पारित किया है। आयोग ने उपभोक्ता प्रेमराज सिंह को नया आईफोन देने या 29,500 रूपये वापस करने के साथ 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, उपचार खर्च के 36,139 रूपये और 5,000 रूपये मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन 45 दिन में करना होगा।

प्रेमराज सिंह ने अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया था। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 14 अगस्त 2020 को आइफोन खरीदा था। जुलाई 2023 से फोन गर्म होने लगा। इसकी शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।

आरोप है कि 12 अगस्त 2023 को फोन जेब में फट गया, जिससे उनके हाथ और अंगूठे में चोट आई। उपचार पर खर्च करना पड़ा। फोन जलने से उसमें सुरक्षित विवाह समारोह के फोटो और वीडियो भी नष्ट हो गए

शिकायत के बाद भी नहीं मिला समाधान

घटना के बाद प्रेमराज सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और संबंधित कंपनी को विधिक नोटिस भेजकर क्षतिपूर्ति की मांग की। मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने फोन में खराबी, चोट और उपचार पर हुए खर्च से जुड़े तथ्यों को आयोग के समक्ष रखा।

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आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद निर्णय सुनाया

आयोग ने अभिलेखों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद मोबाइल को दोषपूर्ण मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाया। एक अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में फोन की कीमत के विकल्प के साथ ब्याज, उपचार खर्च और मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए गए।

अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने कहा कि दोषपूर्ण उत्पाद से नुकसान होने पर उपभोक्ता को कानून के तहत राहत पाने का अधिकार है। 

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