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    Aligarh: गवाह मुकरे, डाक्टर की गवाही पर पत्नी के हत्यारे पति व जेठानी को उम्रकैद, अवैध संबंधों में की थी हत्या

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 08 Aug 2023 02:20 PM (IST)

    Aligarh News In Hindi भाभी के साथ अवैध संबंधाें की जानकारी पत्नी को मिली थी। अवैध संबंधों के चलते निशा की थी हत्या हुयी थी। दहेज की मांग और उत्पीड़न की बात मृतका के स्वजन ने कही थी। डाक्टर ने गवाही दी थी कि इस तरह खुद को खत्म नहीं किया जा सकता है। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत ने सुनाया निर्णय

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    Aligarh News: गवाह मुकरे, डाक्टर की गवाही पर पत्नी के हत्यारे पति व जेठानी को उम्रकैद

    अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत ने मडराक क्षेत्र में दो वर्ष पहले महिला की हत्या में दोषी पति व जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए थे, मगर अदालत ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट व डाक्टर की गवाही को महत्वपूर्ण मानते हुए निर्णय सुनाया।

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    दहेज की मांग

    एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि एटा के थाना जलेसर क्षेत्र के गांव नरहुली निवासी साहूकार ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। कहा था कि उन्होंने आठ नवंबर 2019 को अपनी बेटी निशा की शादी मडराक क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी मनोज के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन निशा को प्रताड़ित करने लगे। 12 फरवरी 2021 की शाम को जानकारी मिली कि ससुरालीजनों ने निशा की हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। पति मनोज व उसकी भाभी सरिता देवी उर्फ साधना के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

    मनोज व सरिता के बीच अवैध संबंध थे

    एडीजीसी ने बताया कि मनोज व सरिता के बीच अवैध संबंध थे। इसके चलते निशा की कनपटी पर राड से हमला कर हत्या की गई थी। बचाव में निशा के हाथ में भी चोट आई थी। इसमें गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। लेकिन, डाक्टर ने गवाही दी थी कि यह चोट खुद गिरने से नहीं आ सकती। पुलिस को जो राड बरामद हुई थी, वो खून से सनी थी। इसी आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।