Aligarh News : छह साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद व जुर्माना
Aligarh News छह साल पहले रंजिशन युवक की हत्या कर दी गयी थी इस मामले में एससी एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Aligarh News : एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने चंडौस क्षेत्र में साढ़े छह साल पहले रंजिश में हुई युवक की हत्या के मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
24 मार्च 2016 की घटना
विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि चंडौस क्षेत्र के गांव दौरऊ निवासी राजकुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 24 मार्च 2016 को शाम करीब छह बजे वह अपने भाई देव उर्फ फौजी के साथ घर के पास खड़ा था। तभी गांव के लाखन सिंह, टिंकू, विजयपाल, गजेंद्र, अनिल, संजय सिंह, दुर्वेश आदि आ गए। रंजिश के चलते आरोपितों ने देव से गालीगलौज की। मना करने पर लाखन ने गोली मार दी। गांव वाले बीचबचाव में आए तो आरोपित फायरिंग करने लगे। इसमें राहुल, इंद्रपाल व एक आठ साल का बालक भी घायल हो गया था। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे।
होली पर हुआ था दोनो पक्षों में विवाद
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि होली पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मारपीट में कई लोग घायल हुए थे। इसी विवाद के चलते यह हत्या की गई थी। इसमें सत्र परीक्षण के दौरान दुर्वेश की मौत हो गई। अदालत ने बालक की गवाही को महत्वपूर्ण आधार माना और लाखन, टिंकू, विजयपाल, गजेंद्र, अनिल उर्फ पप्पी व संजय सिंह उर्फ वीटू को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।