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    यूपी में जज के ऊपर ही तान दिया हथियार, बमुश्किल बचाई जान- पुलिस से बोले; वह मुझे मारने आए थे

    Updated: Sun, 10 Nov 2024 10:07 PM (IST)

    न्यायिक अधिकारी के अनुसार गौतमबुद्धनगर न्यायालय में बतौर एडीजे तैनाती के दौरान पांच अप्रैल 2021 को आठ मुकदमों में निर्णय सुनाया था। इसमें सुंदर भाटी व उसके गिरोह के ऋषिपाल सिंह राज योगेश विकास पंडित कालू भाटी दिनेश भाटी अनूप भाटी यतेंद्र चौधरी सोनू बौबी सुरेंद्र पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिसे ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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    जज ने आरोपियों के खिलाफ लिखवाया घटना।

    संसू, खैर (अलीगढ़) फर्रुखाबाद के न्यायिक अधिकारी की कार को 12 दिन पहले खैर में रोकने का प्रयास किया गया। वे नोएडा जा रहे थे। इसका मुकदमा उन्होंने बीती रात पंजीकृत कराया है, जिसमें आरोप है कि अन्य कार में सवार कुछ लोगों ने गालीगलौज की। हथियार दिखाए। काफी दूर तक पीछा किया।

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    पुलिस चौकी के सामने यू-टर्न लेकर भाग गए। उन्होंने इस मामले में सुंदर भाटी के गिरोह पर शक जताया है। बताया है कि गौतमबुद्धनगर में तैनाती के दौरान इस गिरोह के सदस्यों को सजा सुनाई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    29 अक्टूबर की घटना, अब लिखवाया मुकदमा 

    फर्रुखाबाद में ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश डा. अनिल कुमार सिंह ने मुकदमे में कहा है कि 29 अक्टूबर को वह नोएडा जा रहे थे। रात आठ बजे खैर के गोमत चौराहा को पार करते ही जट्टारी की तरफ बढ़े तो सफेद रंग की बोलेरो (यूपी 81- 7882) गाड़ी में सवार पांच लोग पीछा करने लगे। कई बार रास्ते में आकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। गालीगलौज की और हथियार उनकी ओर तान दिया। किसी तरह वह बच पाए। सोफा पुलिस चौकी के सामने गाड़ी रोकी तो आरोपित भाग गए।

    जज बोले- मुझे डराया और मेरी हत्या करने की कोशिश

    इसकी सूचना चौकी प्रभारी संदीप कुमार, एसएसपी के पीआरओ, खैर इंस्पेक्टर डीके सिसोदिया को फोन पर दी। उनके वाहन ने न तो किसी को टक्कर मारी और न ही किसी से टच हुई। ऐसे में यह घटना रोड रेज नहीं हो सकती। पांचों लोगों ने जानबूझकर उन्हें डराया और हत्या के उद्देश्य से हमला करना चाहा। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है।

    नोएडा में तैनाती के दौरान दिए कई अहम फैसले

    न्यायिक अधिकारी के अनुसार गौतमबुद्धनगर न्यायालय में बतौर एडीजे तैनाती के दौरान पांच अप्रैल 2021 को आठ मुकदमों में निर्णय सुनाया था। इसमें सुंदर भाटी व उसके गिरोह के ऋषिपाल, सिंह राज, योगेश, विकास पंडित, कालू भाटी, दिनेश भाटी, अनूप भाटी, यतेंद्र चौधरी, सोनू, बौबी, सुरेंद्र पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। शक है कि इसी निर्णय का बदला लेने के लिए गिरोह ने उन पर हमला किया है।

    क्या बोले एसएसपी 

    एसएसपी संजीव सुमन ने बताया कि प्राथमिक जांच में इस तरह का मामला नहीं पाया है। केवल एक्सीडेंट की बात सामने आई है। इसकी जांच कराई जा रही है।