पंचायत सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले से रोजगार सेवकों की जगी उम्मीदें Aligarh news
ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले से रोजगार सेवकों की उम्मीदें जग गई हैं। कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। राेजगार सेवकों की याचिका पर ही यह आदेश हुए हैं।
अलीगढ़, जेएनएन। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट के फैसले से रोजगार सेवकों की उम्मीदें जग गई हैं। कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। राेजगार सेवकों की याचिका पर ही यह आदेश हुए हैं। जिले में रोजगार सेवक पिछले काफी समय से पंचायत सहायकों की भर्ती पर सवाल उठा रहे थे। इनकी मांग थी कि पंचायत सहायकों की जगह रोजगार सेवकों का समायोजन किया गया। वह पिछले काफी समय से लगातार पंचायतों में काम कर रहे हैं।
सचिवों का भार कम करने को निकाली गयी थी भर्ती
पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों का भार कम करने के लिए पंचायत सहायकों की भर्ती करने की घोषणा की थी।हर पंचायत में एक सहायक की भर्ती होनी थी। ऐसे में जिले में कुल 867 पंचायतों में इतने ही पदों पर पंचायत सहायक की भर्ती करने का आदेश जारी हुआ। पंचायत स्तर पर इसके लिए आवेदन भी आने शुरू हो गए। जिले में करीब डेढ़ हजार से अधिक आवेदन आ गए थे, लेकिन इसी बीच रोजगार सेवकों ने कोर्ट में अपील दायर कर दी। इसमें मांग की गई कि रोजगार सेवकों को ही पंचायत सहायक के पद पर भर्ती किया जाए। नई भर्ती न की जाए। रोजगार सेवक पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में इनके अनुभव का लाभ उठाया जाए। नई भर्ती से भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का रास्ता बनेगा। अनुभवी बाहर कर दिए जाएंगे। इस याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में रोजगार सेवक इस आदेश को अपने पक्ष में मान रहे हैं। उनका तर्क है कि जवाब आने पर कोर्ट उन्हें ही वरीयता के स्थान पर मौका देंगे। ऐसे में रोजगार सेवकों की एक नई उम्मीद जग गई है।
युवाओं को लगा झटका
हालांकि, पंचायत सहायक की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को एक झटका लगा है। डीपीआरओ धनंजय जायसवाल ने बताया कि फिलहाल पंचायत स्तर पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। अब शासन से जो आदेश मिलेगा, उसका शतप्रतिशत पालन किया जाएगा।