GST की बढ़ी दरों से बढ़ गई दूल्हा-दुल्हन की टेंशन, महंगी होने वाली है शादी की सबसे खास चीज
अलीगढ़ में रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है। अब 2500 रुपये से अधिक के परिधानों पर 18% जीएसटी लगेगा जबकि कम कीमत वाले परिधानों पर 5% जीएसटी लगेगा। पहले 1000 रुपये से अधिक के परिधानों पर 12% जीएसटी था। इस बदलाव से मध्यम वर्ग को लाभ होगा क्योंकि कम कीमत वाले परिधान सस्ते होंगे। कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई हैं।

जासं, अलीगढ़ । शहर के महावीर पार्क निवासी उद्यमी मनोज अग्रवाल के बेटा का 23 फरवरी को विवाह है। उससे पहले वैवाहिक कई रस्म होंगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्हें दूल्हा के लिए रिंग सेरेमनी के लिए रेडीमेड सूट, शादी के लिए शेरवानी, होने वाली बहू के लिए लहंगा-चुनरी व स्वजन के लिए अन्य परिधान खरीदने हैं। इसके लिए उन्हें छह प्रतिशत अतिरिक्त बजट खर्च करना होगा।
पहले जिन रेडीमेड गारमेंट्स (एक हजार रुपये से अधिक की कीमत वाले ) पर 12 प्रतिशत जीएसटी था, उन गारमेंट्स (2500 रुपये से अधिक) पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इससे कम कीमत वाले रेडीमेड गारमेंट्स पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू हो रही है।
12 व 28 प्रतिशत जीएसटी की दर समाप्त
15 अगस्त को दिल्ली की प्राचारी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी की चार स्लैब पांच, 12, 18 व 28 प्रतिशत थीं। इसमें से 12 व 28 प्रतिशत जीएसटी की दर को समाप्त करने की घोषाणा की थी, ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा व्यापारियों की कुछ जटिलताएं कम हो सकें।
चार सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चेयरपर्सन व केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मलासीता रमण ने देश के विभिन्न राज्यों के गृहमंत्री व पदेन सदस्यों की सहमति के आधार पर अपनी मोहर लगा दी। 12 प्रतिशत की दर वाली कई वस्तुओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी की दी। वहीं कुछ वस्तुओं पर जीएसटी को शून्य भी कर दिया गया।
पिछले 20 वर्ष से रेडीमेड गारमेंट्स का दिनों दिन प्रचलन बढ़ रहा है। वैवाहिक आयोजन हों या शादी। ब्रांडेड व स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले रेडीमेड गारमेंट्स को पसंद किया जा रहे हैं।
जीएसटी की बदली दरों में सामान्य स्तर के ग्राहकों को लाभ होगा। पहले एक हजार रुपये से अधिक रुपये की कीमत वाले रेडीमेड गारमेंट्स 12 प्रतिशत जीएसटी की दर थीं। अब 2500 रुपये से की कीमत वाले परिधान पर जीएसटी की दर कम होने पर राहत मिली है।
जीएसटी की नई दरों पर नजर
- परिधान का नाम, जीएसटी दर अब, जीएसटी की दर पहले
- कोट-पैंट शेरवानी शर्ट जैकेट (2500 से रुपये से अधिक कीमत), 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत
- दुल्हन का लहंगा साड़ी लड़कियों के ड्रेस गाउन (2500 से रुपये से अधिक कीमत), 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत
- साड़ी लड़कियों के ड्रेस गाउन (2500 से रुपये से कम कीमत), 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत
- कोट-पैंट शेरवानी शर्ट जैकेट (2500 से रुपये से कम कीमत), 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत
- फैब्रिक , 5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत
- शूटिंग-शर्टिंग, 5 प्रतिशत, 5 प्रतिशत
- डिब्बे व अन्य पैकेजिंग मैटेरियल पर, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत
- ब्रांडेड लग्जरी कास्मेटिक पर, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत
पहले दूल्हे की शेरवानी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इस पर 25 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। कोट-पैंट, ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स व अन्य परिधान की कीमतें बढ़ जाएंगी। 21 सितंबर की आधी रात को कंपनी का साफ्टवेयर बदल जाएगा। उसमें अपडेट कीमत लागू हो जाएंगी। - शशांक अग्रवाल, मालिक, दि रेमेंड शाप, मैरिस रोड
हमारे शोरूम पर बच्चों के परिधान मिलते हैं। पहले इन पर पांच व 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाता था, अब 12 प्रतिशत की दर समाप्त कर दी गई हैं। 2500 रुपये से कम कीमत वाले परिधान पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। अब ग्राहक को सात प्रतिशत कीमत कम देनी होगी। - दिलीप कुमार अग्रवाल, दीपम हौजरी हाउस, रेलवे रोड
महंगे रेडीमेड गारमेंट्स पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी था, अब इसे बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। 2500 रुपये से अधिक कीमत वाले गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कम कीमत वाले परिधान पर पांच प्रतिशत की दर लगेंगी। इस बदलाव से मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा। - आदित्य माहेश्वरी, सीए
जीएसटी काउंसिल ने फैब्रिक पर जीएसटी की दरों में कई बार बढ़ाईं। हर बार उत्तर प्रदेश कपड़ा संघ व अन्य केंद्रीय संगठनों ने यह दर कम कराईं। 18 से पांच प्रतिशत तक जीएसटी की दर लाए। अब संगठन फैब्रिक पर जीएसटी की दरों को शून्य करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। - डा. संजय सिंघल, संरक्षक, अलीगढ़ क्लाथ मर्चेंट्स एसोसिएशन
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