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    बिहार से दिल्‍ली जाते समय जीआरपी ने चार तस्‍कर दबोचे, आठ बच्‍चों को कराया मुक्‍त Aligarh news

    By Anil KushwahaEdited By:
    Updated: Mon, 28 Jun 2021 09:10 PM (IST)

    अलीगढ़ जेएनएन । बालश्रम के लिए ले जाये जा रहे आठ बच्‍चों को सोमवार को जीआरपी ने तस्‍करों के चंगुल से मुक्‍त कराया। तस्‍कर इन बच्‍चों को बिहार से दिल्‍ली ले जा रहे थे कोई पकड़ न पाए इसलिए उन्‍हें अलग अलग कोच में बैठाया गया था।

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    बिहार से दिल्‍ली बच्‍चों को ले जा रहे तस्‍कर अलीगढ़ जीआरपी की कस्‍टडी में।

    अलीगढ़, जेएनएन । बालश्रम के लिए ले जाये जा रहे आठ बच्‍चों को सोमवार को जीआरपी ने तस्‍करों के चंगुल से मुक्‍त कराया। तस्‍कर इन बच्‍चों को बिहार से दिल्‍ली ले जा रहे थे, कोई पकड़ न पाए इसलिए उन्‍हें अलग अलग कोच में बैठाया गया था। 

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    बचपन बचाओ आंदोलन के कोआर्डिनेटर ने दी सूचना

    बचपन बचाओ आन्दोलन दिल्ली को सूचना मिली कि कामाख्या नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 10-15 नाबालिग बच्चों को तस्करी कर जिला कटिहार बिहार से दिल्ली काम कराने के लिए लाया जा रहे हैं तथा बच्चों को अलग अलग कोच में बैठाया गया है। इस सूचना पर बचपन बचाओ आन्दोलन के को-आर्डिनेटर अरशद मेहदी  द्वारा चाइल्ड लाइन अलीगढ़ के डायरेक्टर ज्ञानेन्द्र मिश्रा व डीआईजी, आरपीएफ को सूचना दी गयी। सूचना मिलते ही जीआरपी एक्‍टिव हो गयी और शाम को जब कामाख्‍या नार्थ ईस्‍ट एक्‍सप्रेस अलीगढ़ में रुकी तो बचपन बचाओ आन्दोलन टीम, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ व जीआरपी की संयुक्त टीमों द्वारा सघन तलाशी ली गयी, इस दौरान आठ बच्‍चों को कोच नं एस-5, एस-6, एस-9 व डी-3 से तस्‍करों के साथ उतार लिया गया।

    बच्‍चों के बयान से फंस गए तस्‍कर

    पूछताछ में बच्‍चों ने बताया कि वे काम के लिए दिल्‍ली जा रहे हैं जबकि तस्‍कर द्वारा बताया गया कि वे बच्‍चों को दिल्‍ली घुमाने ले जा रहे हैं।  बचपन बचाओ आंदोलन के कोआर्डिनेटर अरशद मेंहदी की लिखित तहरीर पर विनोद सिंह पुत्र नरेश कुमार सिंह निवासी बाघमारा नवाबगंज थाना मनिहारी जिला कटिहार बिहार, जमील अख्तर पुत्र मकबूल हुसैन निवासी दौलताबाद थाना आलमनगर जिला कटिहार बिहार, मो सददाम पुत्र मो इकबाल निवासी मलिकपुर थाना बदलामपुर जिला कटिहार बिहार, प्रेमपाल पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इलना थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर के विरूद्ध थाना जीआरपी अलीगढ परधारा 370, 374 भादवि व 14(3)(d) बाल श्रम अधिनियम 1986 व धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 व बाल श्रम अधिनियम 1933 की धारा 16/17 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मुक्त कराये गये बच्चों को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर सेवियो नवजीवन बाल भवन (चिल्ड्रेन होम) अलीगढ़ भेज दिया गया। चाइल्ड लाइन के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति अलीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

    अपराध का तरीका

    अभियुक्तों ने बताया कि गरीब परिवार के लोगों को पैसे का लालच दे कर पहले उनके नाबालिग बच्चों के उम्र सम्बन्धी कागजात तैयार कराये जाते हैं, इसके बाद बच्चों को बिहार से दिल्ली, पंजाब व अन्य प्रान्तों में ले जा कर उनसे बाल श्रम कराया जाता है। इनके द्वारा बाकायदा बच्चों का ट्रेन में रिजर्वेशन कराया जाता है, पकड़े जाने के डर से बच्चों का अलग अलग कोचों में रिजर्वेशन करा कर यात्रा की जाती है तथा दिल्ली के पहले किसी रेलवे स्टेशन पर बच्चो को उतार कर अपनी प्राइवेट गाड़ी से अलग अलग तयशुदा जगहो पर काम कराने के लिए भेज देते हैं।