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    E-Challan: कहीं आपकी गाड़ी का तो नहीं कट गया है चालान, ऐसे चेक करें और इस तरह करें ऑनलाइन भुगतान

    By Aqib KhanEdited By:
    Updated: Tue, 07 Jun 2022 04:43 PM (IST)

    E-Challan कई बार जाने-अनजाने में हम लोगों से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। गाड़ी का चालान हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है। आप घर बैठे भी जान सकते हैं और उसका पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये स्टेप फ़ॉलो करने होंगे...

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    E-Challan: कहीं आपकी गाड़ी का तो नहीं कट गया है चालान, ऐसे चेक करें और इस तरह करें ऑनलाइन भुगतान

    अलीगढ़, टीम डिजिटल: कई बार हम लोगों से जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है और गाड़ी का चालान हो जाता है। हम लोग तब तक इस बात से बेखबर रहते हैं। अब आपको इसके लिए परेशान होने की जरुरत नहीं है। अब घर बैठकर पता कर सकते हैं कि चालान हुआ है या नहीं। चालान होने की स्थिति में उसका भुगतान भी बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। बस आपको ये स्टेप फ़ॉलो करने होंगे...

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    ऐसे चेक करें ट्रैफिक ई चालान और ऑनलाइन भुगतान

    सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई चालान वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।

    यहाँ आपको चालान स्टेटस की चेक करने के तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें पहला चालान नंबर, दूसरा वाहन नंबर और तीसरा ड्राइविंग लाइसेन्स नंबर होगा।

    आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके नंबर डालना है।

    इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद GET DETAIL पर क्लिक करना है।

    यदि आपका चालान कटा होगा तो आपको चालान विवरण प्रदर्शित होगा, साथ ही पेमेंट का ऑप्शन भी दिया होगा।

    चालान का भुगतान करने के लिए आपको PAY NOW ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

    आपको OTP के जरिए अपने मोबाइल नंबर को वेरिफाई करना होगा।

    इसके बाद आप संबंधित राज्य के ई-चालान पेमेंट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।

    यहाँ से आप अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

    इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके अपना चालान स्टेटस पता कर सकते हैं तथा उसका ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

    चालान न जमा करने पर जाना पड़ सकता है जेल

    अगर आपने ई-चालान वक्त पर जमा नहीं किया तो आपका चालान कोर्ट चला जाएगा। ऑन स्पॉट किया जाने वाला चालान भी एक अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोर्ट भेज दिया जाता है। इसके बाद वाहन स्वामी को कोर्ट में जाकर ही जुर्माना जमा करना पड़ता है। ऑन स्पॉट चालान में वाहन चालक का पेपर जब्त होता है, लिहाजा उसे छुड़ाना संबंधित व्यक्ति की मजबूरी होती है। हांलाकि, यहां भी कुछ लोग ये सोचकर पेपर छोड़ देते हैं कि वह दूसरा पेपर बनवा लेंगे, जो कि संभव नहीं है।

    ई-चालान में व्यक्ति ये सोचकर कोर्ट नहीं जाता कि उसका कोई पेपर तो जब्त किया नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा कुछ सोचकर चालान का भुगतान करने से छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने पर कोर्ट आपके खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है। कई बार सम्मन करने पर भी अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी हो सकता है। साथ ही कोर्ट पुलिस को संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।