हेमंत हत्याकांड में बाल अपचारी की दांडिक अपील मंजूर, जमानत पर छोड़ने के आदेश
इगलास में पालीटेक्निक छात्र हेमंत की हत्या के मामले में आरोपित बाल अपचारी की दांडिक अपील मंजूर हो गई है। ...और पढ़ें

जासं, अलीगढ़ : इगलास में पालीटेक्निक छात्र हेमंत की हत्या के मामले में आरोपित बाल अपचारी की दांडिक अपील कोर्ट में मंजूर हो गई है। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को अपास्त (खारिज) करते हुए बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। बाल अपचारी वर्तमान में बाल अपचारी आगरा के बाल गृह में है। शनिवार को उसे रिहा किया जा सकता है। 30 जून 2020 को पालीटेक्निक छात्र हेमंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हेमंत एसआइ का फार्म भरने के लिए घर से निकला था। अगले दिन उसका शव गांव के एक कालेज के कैंपस में मिला। पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाद में हेमंत के पिता ने तीन लोगों पर शक जताया, लेकिन पुलिस की जांच में इन लोगों की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। तत्कालीन एसपी देहात अतुल शर्मा ने खुद कई दिन तक गांव में जाकर गहनता से जांच की थी। इसमें हेमंत के दो दोस्त और गांव के ही एक भट्ठा संचालक पर शक गहराया। पूछताछ में यहां भी सफलता नहीं मिली तो छह संदिग्ध लोगों का पालीग्राफ टेस्ट कराया गया। पीएसी में दिल्ली से आई स्पेशल टीम ने पालीग्राफ टेस्ट किया। इसमें दो लोग संदिग्ध पाए गए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ की तो जुर्म कबूल लिया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपितों के साथ हेमंत ने शराब पी थी। शराब खत्म के बाद दोबारा लाने को लेकर हेमंत ने दोनों से गालीगलौज की। इसी विवाद के दौरान एक ने बैग से तमंचा निकालकर गोली मार दी। दोनों को आगरा के बाल गृह भेज दिया गया। मुकदमे की पैरवी कर रहे एडवोकेट वीरपाल सिंह जादौन ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड ने एक आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ जिला जज की अदालत में क्रिमिनल अपील दायर की गई थी। इस पर 26 अक्टूबर को बहस हुई। शुक्रवार को कोर्ट ने बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं।

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