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    बहुचर्चित शरद गोस्वामी केस में कोर्ट ने सजल चौधरी समेत सात दोषियों को सजा

    By Jagran NewsEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Sat, 16 Sep 2023 05:34 PM (IST)

    रामघाट रोड पर सात वर्ष पहले बहुचर्चित शरद गोस्वामी हत्याकांड में सजल चौधरी समेत सात दोषियों को शनिवार को एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सजा सुना दी। सजल राकेश पंकज व सचिन को हत्या में आजीवन कारावास और मनीष हरवीर व अंशुल को आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस समय बाइकर्स गुट में चल रही गैंगवार में शरद को मारा गया था।

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    बहुचर्चित शरद गोस्वामी केस में कोर्ट ने सजल चौधरी समेत सात दोषियों को सजा

     जागरण संवाददाता, अलीगढ़: रामघाट रोड पर सात वर्ष पहले बहुचर्चित शरद गोस्वामी हत्याकांड में सजल चौधरी समेत सात दोषियों को शनिवार को एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने सजा सुना दी।

    शरद गोस्वामी (फाइल फोटो)

    सजल, राकेश, पंकज व सचिन को हत्या में आजीवन कारावास और मनीष, हरवीर व अंशुल को आर्म्स एक्ट में दो-दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। उस समय बाइकर्स गुट में चल रही गैंगवार में शरद को मारा गया था।

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    दोषी मनीष व हरवीर।

    इसमें 11 मुल्जिम थे। एक की मृत्यु हो चुकी है। एक फरार है, जबकि दो लोगों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था।