अलीगढ़ में शहर विधायक संजीव राजा कोर्ट में हाजिर, जमानत मंजूर
चार अलग-अलग मुकदमों में जारी हुए थे गैर जमानती वारंट।
जासं, अलीगढ़ : चार अलग-अलग मुकदमों में जारी गैर-जमानती वारंटों में भाजपा के शहर विधायक संजीव राजा बुधवार को कोर्ट में हाजिर हुए। उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया, जिस पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।
अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि विधायक संजीव राजा के खिलाफ सासनीगेट थाने में जाम लगाने व हमले, बन्नादेवी थाने में हंगामा व प्रदर्शन के अलावा देहलीगेट थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें एक रोरावर कांड से जुड़ा है। चारों मुकदमों में अदालत की ओर से विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। बुधवार को विधायक कोर्ट में हाजिर हुए, जहां उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इसके बाद अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी दायर की गईं। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रत्येक तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जमानत अर्जी मंजूर करने की पुष्टि एडीजीसी रामकुमार ने भी की है। इससे पहले बरौली विधायक भी अदालत में हाजिर हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप थे। इन मामलों में इन्हें भी जमानत मिल चुकी है।
दुष्कर्म के प्रयास में चार साल की सजा
पाक्सो की विशेष अदालत के एडीजे नंद प्रताप ओझा ने थाना छर्रा से जुड़े दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक युवक को चार साल की साज सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि छर्रा के एक गांव में 19 अगस्त 2020 को किशोरी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास हुआ था। इस मामले में गांव के ही युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। कोर्ट ने दोष सिद्ध करते हुए इस्लाम को चार साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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