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    बदल डालिए अब यह आदत, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना होगा महंगा Aligarh news

    By Anil KushwahaEdited By:
    Updated: Tue, 06 Apr 2021 04:27 PM (IST)

    अगर आप भी वाहन चलाते में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आदी बन गए हैं तो अपनी इस आदत को जितनी जल्दी हो सके बदल लें। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं तो अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

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    यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरतना बेहद भारी पड़ सकता है।

    अलीगढ़, जेएनएन : अगर आप भी वाहन चलाते में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आदी बन गए हैं तो अपनी इस आदत को जितनी जल्दी हो सके बदल लें। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं तो अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। कार, बाइक या फिर कोई भी वाहन चलाते वक्त अब आपको यातायात नियमों के प्रति लापरवाही बरतना बेहद भारी पड़ सकता है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के निर्देश पर ट्रैफिक व सिविल पुलिस यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों की खबर लेगी।

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    ये है नया प्रावधान

    सरकार ने यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट में कई गलतियों पर दंड पांच गुना, कुछ मामलों में दस गुना और कई मामलों में 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन ड्राइविंग करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। जो अब तक मात्र 500 रुपये था। नशे में वाहन चलाने पर पुलिस आपसे 10 हजार रुपये वसूलेगी। इस पर जुर्माना अब तक महज दो हजार रुपये था। यही नहीं नए नियमों के तहत ट्रैफिक रूल्स तोडऩे पर आपका लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र ने बताया कि नए एक्ट के तहत इसे लागू कर दिया गया है। अब नई दरों पर ही यातायात नियमों की अनदेखी व उन्हें ताेड़ने वालों पर जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  

    हेलमेट न पहनने पर : पहले 500 रुपये जुर्माना था, अब 1,000 रुपये जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।

    बिना लाइसेंस ड्राइविंग : पहले 500 रुपये अब 5,000 रुपये तक का जुर्माना।

    दोपहिया पर तीन सवारी  : पहले 100 रुपये अब दो हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड।

    सीट बेल्ट न होने पर : पहले 100 रुपये जुर्माना अब 1,000 रुपये लगेगा।

    फोन पर बातें  : पहले 1,000, अब 5,000 हजार रुपये का जुर्माना।

    ओवर स्पीड : पहले 400 रुपये, अब पहली बार पकड़े जाने पर हल्के वाहनों पर एक से दो हजार तक का जुर्माना।

    खतरनाक ड्राइविंग : पहली बार छह महीने से एक साल तक की जेल या एक से पांच हजार रुपये तक जुर्माना। दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना।

    शराब पीकर ड्राइविंग : पहली बार गलती पर छह महीने तक जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 15 हजार रुपये का जुर्माना।

    रेसिंग व ओवरटेक पर : पहली बार एक महीने तक जेल या 5,000 रुपये का जुर्माना। दूसरी बार 10 हजार रुपये तक का जुर्माना।

    बीमा न होने पर : पहली बार गलती पर दो हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने तक की जेल । दूसरी बार चार हजार रुपये तक जुर्माना

    एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर : एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है।

    नाबालिग के वाहन चलाने पर : बच्चे के अभिभावक वाहन मालिक को दोषी मानते हुए उनसे 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी और एक वर्ष तक के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद हो जाएगा।