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हाथरस में मिश्रित तेल की बिक्री पर रोक,ऐसे होगी कार्रवाई

एफडीए की टीम ने शहर में छापामार अभियान चलाते हुए दूध व सरसों के तेल के चार नमूने लिए हैं। इसके अलावा जिले में अब किसी भी प्रकार के मिश्रित तेल की बिक्री नहीं होगी। इस पर रोक लगा दी है।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Fri, 25 Sep 2020 05:59 PM (IST)Updated: Fri, 25 Sep 2020 05:59 PM (IST)
जिले में अब किसी भी प्रकार के मिश्रित तेल की बिक्री नहीं होगी।

हाथरस जेएनएन: एफडीए की टीम ने शहर में छापामार अभियान चलाते हुए दूध व सरसों के तेल के चार नमूने लिए हैं। इसके अलावा जिले में अब किसी भी प्रकार के मिश्रित तेल की बिक्री नहीं होगी। इस पर रोक लगा दी है। एफडीए की इस कार्रवाई से दुकानदारों में खलबली मच गई है। 

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दूध व तेल के नमूने लिए

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरींद्र सिंह की अगुवाई में टीम ने इगलास रोड बाइपास से अशोक कुमार निवासी तोछीगढ़ व राजेश शर्मा निवासी नगला हेमा से दूध, नगला हेमा स्थित विपिन कुमार के पहलवान प्रोजीवन स्टोर से सरसों का तेल व नगला बुधू स्थित लीलाधर की लीलाधर ट्रेडिंग

 कंपनी से भी सरसों के तेल का नमूना लिया। इसके अलावा टीम ने गोशाला रोड प्राइमरी स्कूल स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहां पुष्टाहार लडड़ू प्रीसिक्स इनर्जीडेंस फूड सप्लीमेंट का नमूना लिया गया। 

जिले में ब्लेंडेड तेल की बिक्री प्रतिबंधित

हाथरस: जिले में अब किसी भी प्रकार के मिश्रित तेल की बिक्री नहीं होगी। जनपद के समस्त ब्लेंडेड तेल निर्माताओं के लाइसेंस भी खाद्य एवं औषधि विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला अभिहित अधिकारी देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक अक्टूबर 2020 से ब्लेंडेड एडिबल आयल की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब सरसों के तेल में किसी अन्य तेल को ब्लेंड करने की अनुमति नहीं है। एफएसएसएआई के आदेश के क्रम में जनपद के सभी तेल लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। एक अक्टूबर के बाद यदि कोई भी कारोबारी ब्लेंडेड तेल बेचता हुआ पाया जाता है तो माल कब्जे में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। 


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