Updated: Fri, 19 Sep 2025 12:53 AM (IST)
अलीगढ़ में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर खालिद हसन उर्फ पप्पू और उसके बहनोई रफत अली की 2.12 करोड़ रुपये की छह संपत्तियां कुर्क कीं। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई क्योंकि पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित की गई थी। खालिद पर धोखाधड़ी हत्या और डकैती जैसे 26 मामले दर्ज हैं। संपत्ति कुर्क होने पर कुछ लोगों ने विरोध भी जताया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर खालिद हसन खां पप्पू और उसके बहनोई की 2.12 करोड़ रुपये कीमत की छह संपत्तियों को गुरुवार को कुर्क कर लिया। डीएम के अनुमोदन पर कुर्की का बोर्ड लगाया गया। डुगडुगी भी बजाई गई।
बरगद हाउस निवासी खालिद उर्फ पप्पू व मेडिकल रोड सिविल लाइंस हाल इकरा कालोनी क्वार्सी निवासी उसके बहनोई रफत अली पर क्वार्सी थाने में गैंग्सटर में कार्रवाई की गई थी। जिसमें पप्पू पर जमीनी धोखाधड़ी, हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास के 26 मुकदमे दर्ज हैं।
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सीओ तृतीय सर्वम सिंह के अनुसार जांच में पाया गया कि पप्पू व उसके बहनोई ने अपराध से संपत्ति अर्जित की है। इनकी छह संपत्तियों को चिह्नित किया गया। इनमें पप्पू के नाम की क्वार्सी क्षेत्र के रामगढ़ पंजीपुर में दो प्लाट व धौर्रामाफी में दो प्लाट शामिल हैं।
रफत अली के नाम के छेरत व कासिमपुर रोड पर दो प्लाट शामिल हैं। संपत्ति की अनुमानित कीमत 2.12 करोड़ 95 हजार रुपये है। पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं।
इकबाल व फसाद अल्लाह शेरवानी ने एतराज जताते हुए कहा है कि हमारा कोई भी संबंध खालिद खान पप्पू से नहीं है। जिस प्लाट को कुर्क किया गया है, जनवरी में उस भूमि को इकबाल व फहाद शेरवानी ने खरीद लिया था। जिसका रजिस्टर्ड पत्र भी उनके पास है। जिस दूसरे प्लाट को कुर्क किया गया है, उसमें चार हिस्सेदार हैं। सभी के हिस्से की भूमि कुर्क नहीं हो सकती।
पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से उक्त प्लाट को सील किया। प्लाट की सील नहीं खोली गई तो उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। किसी को आपत्ति है तो वह अपना आवेदन प्रस्तुत करे। उसे राजस्व जांच के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। अभी इस मामले में डीएम न्यायालय में भी सुनवाई होगी। - मृगांक शेखर पाठक, एसपी सिटी
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