अलीगढ़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, दीवाली मुनाफे का काला कारोबार ध्वस्त; एक आरोपी गिरफ्तार
अलीगढ़ के टप्पल में पुलिस ने एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां दिवाली पर मुनाफे के लिए विस्फोटक सामग्री से पटाखे बनाए जा रहे थे।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
टप्पल पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।
भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अधबने पटाखे बरामद।
दिवाली पर अधिक मुनाफे के लिए चल रहा था कारोबार।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत टप्पल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पल्लेदारपाड़ा मोहल्ले में दबिश देकर अवैध रूप से पटाखे बना रहे एक व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अधबने पटाखे, बारूदी बत्ती और लगभग 3.85 किलोग्राम विस्फोटक काला पाउडर बरामद किया गया है।
यह है पूरा मामला
शनिवार देर रात उपनिरीक्षक दीपक कुमार अपनी टीम मुख्य आरक्षी विपिन कुमार, आरक्षी शुभम सिद्धू और प्रिंस चौधरी के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था व अपराध रोकथाम हेतु गश्त पर थे। लालपुर मोड़ के पास मुखबिर खास ने पुलिस को सूचना दी कि पल्लेदारपाड़ा मोहल्ले में एक व्यक्ति घर के बाहर कट्टों में अवैध पटाखे और निर्माण सामग्री लेकर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को अपनी ओर आता देख संदिग्ध ने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुस्तैद जवानों ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा।
पकड़े गए अभियुक्त की पहचान मुकेश उर्फ छोटल्ले (उम्र 35 वर्ष) पुत्र भीमसैन, निवासी मोहल्ला पल्लेदारपाड़ा, कस्बा व थाना टप्पल के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह दिवाली पर अधिक मुनाफा कमाने के लालच में अवैध तरीके से पटाखे तैयार कर रहा था।
आरोपी के पास पटाखा निर्माण या भंडारण से संबंधित कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद कट्टों और थैले से 300 छोटे व पतले खाली सफेद डिब्बे (अधबने पटाखे), 520 बड़े खाली डिब्बे (अखबार में लिपटे, अधबने), 155 बारूद वाली बत्तियां, 3.850 किलोग्राम काला विस्फोटक पाउडर सामग्री बरामद हुई।
पुलिस ने मौके से नियमानुसार नमूने सील कर सुरक्षित रख लिए हैं और बरामद विस्फोटक के सुरक्षित निस्तारण हेतु बीडीडीएस टीम को सूचित कर दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5/9(B) के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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