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    Aligarh News: पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने दो महीने में सुनाया फैसला

    अलीगढ़ में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की फावड़े से हत्या कर दी जिसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। एक अन्य मामले में जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

    By Santosh Sharma Edited By: Vinay Saxena Updated: Wed, 27 Aug 2025 02:31 PM (IST)
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    जिला व सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने सुनाई सजा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या करने के दोषी पति को जिला व सत्र न्यायाधीश अनुपम कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह फैसला दो माह में सामने आया है। अतरौली के गांव रायपुर मुजफ्ता में यह घटना 24 जनवरी को हुई थी। चार जुलाई को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की गई थी।

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    बरला थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर मूल निवासी उमेश चंद्र उर्फ भोला अतरौली क्षेत्र में रायपुर मुजफ्ता में कई साल से रहते हैं। नौ साल पहले भोला की शादी सरवन देवी निवासी बांदा के साथ हुई थी। उनके दो बेटा व बेटी हैं।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जनवरी की शाम करीब साढ़े सात बजे उमेश चंद्र उर्फ भोला के घर से चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर सरवन देवी भागकर पड़ोसी के घर पहुंच गईं। पति उमेश चंद्र उर्फ भोला पीछे से फावड़ा लेकर पहुंच गया। आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उसने पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया। जिससे वह बेहोश होकर गिर गईं। भोला को लोगों ने पकडने का प्रयास किया, लेकिन भाग गया। लोगों की मदद से पुलिस महिला को सीएचसी ले गई, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

    इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर चार जुलाई को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मात्र दो माह में फैसला सुनाया।

    जानलेवा हमले में तीन को सात-सात साल की सजा

    उधर, जानलेवा हमले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 नवल किशोर की अदालत ने तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

    गंगीरी क्षेत्र में ग्राम कसेरी निवासी बृजेश कुमार ने न्यायालय के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि 26 दिसंबर 2017 को गांव के ही विजयपाल, दिनेश व वीरपाल ने एक राय होकर घर में घुसकर उसके पिता, माता आदि के साथ मारपीट की। जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली उसकी जांघ में लगी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तारी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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