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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 09, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

खतरनाक वाहन संचालन की शिकायत पर 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई Aligarh News

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By:
Published: Fri, 09 Jul 2021 12:54 PM (IST)

खतरनाक वाहन संचालन की शिकायत पर 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई सड़क पर खतरनाक तरीके से चलने वाले वाहनों ...और पढ़ें

खतरनाक वाहन संचालन की शिकायत पर 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई
खतरनाक वाहन संचालन की शिकायत पर 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई

अलीगढ़, जेएनएन। सड़क पर खतरनाक तरीके से चलने वाले वाहनों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग के छेड़े गए अभियान में अब तक 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

लापरवाही से वाहन संचालन, बढ़ रहे हादसे

देश में लगभग 10 हजार लोग हर साल कार्गो यानि ट्रक की बाडी से बाहर निकले लाहे के सरिया, राडस, पाइप, चादर आदि के असुरक्षित संचालन से जान गंवा देते हैं। जबकि करीब 20 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं।

एक साल तक की सजा का प्राविधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा-194 की उपधारा 1 (1) के तहत गाड़ी की बाडी से बाहर साइड में, दाहिने, बायें, पीछे अथवा ऊपर की दिशा में वाहन के बाहर की ओर निकले हुए माल का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन संबंधित वाहन पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। वाहन के खतरनाक संचालन के अभियोग में धारा-184 के तहत वाहन चालक को एक वर्ष की सजा भी हो सकती है।

वाट्सएप नंबर पर करें शिकायत

आरटीओ प्रशासन केडी सिंह गौर ने बताया कि अगर आप सड़क पर कोई भी ऐसा ट्रक देखें जिसमें सरिया, राड, पाइप, लोहे की चादरें आदि बाडी से बाहर निकले दिखें तो आप उसका एक स्पष्ट फोटो वाट्सएप नंबर 9758390029 पर भेज दें। इससे ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान व जुर्माने की कार्रवाई हो सकेगी। बस फोटो साफ हो और उसमें संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ रहा है। फोटेा भेजते समय स्थान, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का नंबर भी भेज दें। पिछले 20 दिन में ही अब तक ऐसे करीब 150 वाहनों के खिलाफ चालान व जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।