By sandeep saxenaEdited By: riya.pandey
Updated: Tue, 19 Dec 2023 11:23 AM (IST)
Bijli Bill मुख्य अभियंता ने बताया कि एक किलोवाट भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीन किलोवाट भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत एवं तीन किलोग्राम से अधिक भार वाले वाणिज्यक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निजी संस्थान को 30 प्रतिशत निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली चोरी के प्रकरणों में 55 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बिजली विभाग में अलीगढ़ जोन के मुख्य अभियंता सुबोध कुमार शर्मा ने कहा ने एकमुश्त समाधान योजना में विभाग को अब 78.50 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। तृतीय चरण शुरू हो गया है, जोकि 31 दिसंबर तक होगा। उन्होंने लोगों से बकायेदारों से अधिक से अधिक पंजीकरण कराकर लाभ लेने की अपील की है।
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मुख्य अभियंता ने बताया कि एक किलोवाट भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तीन किलोवाट भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत एवं तीन किलोग्राम से अधिक भार वाले वाणिज्यक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
निजी संस्थान को 30 प्रतिशत, निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 80 प्रतिशत, लघु एवं मध्यम उधोग 30 प्रतिशत इसके अतिरिक्त बिजली चोरी के प्रकरणों में 55 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
विद्युत विभाग 78.50 करोड़ का राजस्व
योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ में तीन लाख 52 हजार 591 पात्र विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं में से 99 हजार 932 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया है। इससे विद्युत विभाग को 78.50 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में 24 हजार 398 पात्र विद्युत बकायेदार उपभोक्ताओं में से 1,104 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त किया है। इस दौरान अधिशासी अभियंता राहुल बाबू, अधिशासी अभियंता फसाहत अली आदि मौजूद रहे।
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