UP Vidhwa Pension Yojana 2022: बेसहारा जीवन का सहारा बन रही यूपी विधवा पेंशन योजना, पढ़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं लाभ
UP Vidhwa Pension Yojana 2022 यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी जिससे कि भ्रष्टाचार में रोक लग सकेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से, प्रदेश की विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार 500 रुपये प्रदान कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ जातियों की विधवाओं पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है। साथ ही, इस योजना के कार्यान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जा रहा है। यदि आपकी भी पहचान में कोइ बेसहारा विधवा महिला है तो आप इस योजना के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी देकर उसकी मदद कर सकते हैं।
यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी जिससे कि भ्रष्टाचार में रोक लग सकेगी। यूपी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासियों द्वारा ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
यूपी पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड
केवल निम्नलिखित आवेदक ही यूपी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे:
एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो
आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है।
आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
साथ ही, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है।
नोट- अन्य पात्रता मापदंड विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आवेदन पत्र भरते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
जन्म / आयु प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण जैसे कि-
वोटर आई.डी.
आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
इस तरह करें आवेदन
सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
होम पेज पर आपको विडो पेंशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपको आवेदन के प्रारूप के लिंक पर क्लिक करना होगा।अब आपके सामने आवेदन का प्रारूप खुलकर आ जाएगा।
आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं
इस नंबर पर फोन कर ले सकते हैं मदद
यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
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