वाहन में डीजे लगाकर कर रहे थे प्रचार, आगरा पुलिस ने जब्त किया प्रचार वाहन, मुकदमा भी दर्ज हुआ
ताजगंज क्षेत्र की एकता चौकी का मामला। सोमवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा था। गाड़ी में लाउडस्पीकर भी लगे थे। जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार इस तरह के वाहन से प्रचार नहीं किया जा सकता।

आगरा, जागरण संवाददाता। पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सोमवार को ताजगंज क्षेत्र में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का वाहन जब्त कर लिया। उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
जिला पंचायत के वार्ड संख्या 11 से सदस्य पद के लिए बसपा समर्थित प्रत्याशी हेमंत चाहर हैं। सोमवार को एक मैक्स पिकअप गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाकर क्षेत्र में प्रचार किया जा रहा था। गाड़ी में लाउडस्पीकर भी लगे थे। जबकि आदर्श आचार संहिता के अनुसार इस तरह के वाहन से प्रचार नहीं किया जा सकता। ताजगंज की एकता पुलिस चौकी के क्षेत्र में पुलिस ने वाहन को रोक लिया। इंस्पेक्टर ताजगंज ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी हेमंत चाहर के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धारा 171 च के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। ताजगंज क्षेत्र में ही दो दिन पहले तीन प्रत्याशियों के प्रचार वाहन और जब्त किए गए थे। इस मामले में भी पंचगाई खेड़ा निवासी प्रत्याशी रेनू, इटौरा निवासी मधुबाला और भारती के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये प्रत्याशी भी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में हैं।
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