Supreme Court on Taj Mahal: चिंता के तीन दिन, सोमवार तक का है समय, मंगलवार से ताजमहल के पास खड़ा होगा ये संकट
Supreme Court at Taj Mahal ताजमहल की चहारदीवारी की 500 मीटर की परिधि में Supreme Court on Taj Mahal व्यावसायिक गतिविधियों पर लगेगी रोक। ताजमहल पश्चिम की मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को आदेश जारी किया था।

आगरा, जागरण संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल की चहारदीवारी कि 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के आदेश कबअनुपालन में एडीए द्वारा दी गई समय सीमा में अब केवल तीन दिन बचे हैं। क्षेत्र के कारोबारियों का समय अब चिंता में ही बीत रहा है। अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो उन्हें मंगलवार से सब काम-धंधे बंद करने होंगे।
ताजमहल के आसपास के कारोबारियों ने लगा रही है जनप्रतिनिधियों से गुहार
ताजमहल पश्चिम की मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुपालन में एडीए ने कारोबारियों को 17 अक्टूबर तक का समय व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए दिया था। इस समय सीमा में अब केवल 3 दिन ही बचे हैं। कारोबारियों की मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अफसरों से की गई गुहार अनसुनी ही रही है। इसके बाद चिंतित कारोबारियों की उम्मीदें अब केवल सुप्रीम कोर्ट से ही बची हैं।
कारोबारी दाखिल नहीं कर सकें हैं सुप्रीम काेर्ट में याचिका
अभी क्षेत्रीय कारोबारियों और निवासियों की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकी है। उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को कोर्ट बन्द रहेगा। अब सोमवार को ही जनहित याचिका दायर की जा सकेगी। सोमवार ही एडीए द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा का अंतिम दिन है। इससे क्षेत्रीय कारोबारियों व निवासियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राहत देने से विवशता जता चुके हैं। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। उन्हें अब सोमवार के बाद क्या होगा, यही चिंता सताए जा रही है।
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