चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है... अब नहीं चलेगा ये दौर, नाइट क्लब और फॉर्म हाउस में जश्न अब 12 बजे तक
कमिश्नरेट में विभिन्न विभागों और पुलिस के बीच सामंजस्य न होने के कारण रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब,डिस्को और फार्म हाउसों द्वारा मनमानी करते हुए देर रात तक शराब,बियर और भोजन परोसने और तेज आवाज में संगीत बजाने की बात कही है। इसके चलते बाहर से आकर पढ़़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के नओ और लेट नाइट पार्टियों का आदी होने पर चिंता जताई है।

जागरण संवाददाता, आगरा। रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब, डिस्को और फॉर्म हाउसों में अब 12 बजे के बाद पार्टी नहीं चल सकेंगीं। युवाओं में नशे और लेट नाइट पार्टियों के बढ़ते चलन को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने अपनी कोर्ट के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक पक्षीय आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संचालक पर मुकदमा की कार्रवाई की जाएगी। शनिवार से लागू आदेश के बाद नाइट क्लबों और देर रात तक पार्टियों का आयोजन कराने वाले प्रतिष्ठानों की परेशानियां बढ़ जाएंगी।
अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश में भारत के विभिन्न राज्यों और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेकर नियमों का पालन कराने के निर्देश का हवाला दिया है।
कमिश्नरेट में विभिन्न विभागों और पुलिस के बीच सामंजस्य न होने के कारण रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब,डिस्को और फॉर्म हाउसों द्वारा मनमानी करते हुए देर रात तक शराब,बियर और भोजन परोसने और तेज आवाज में संगीत बजाने की बात कही है। इसके चलते बाहर से आकर पढ़़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के नओ और लेट नाइट पार्टियों का आदी होने पर चिंता जताई है। स्पष्ट किया गया है कि रात दस बजे के बाद कोई भी तेज ध्वनि में संगीत नहीं बजाएगा। रात 12 बजे के बाद कोई गतिविधि नहीं की जाएगी।
लेट नाइट पार्टी का थमेगा शाेर
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक पक्षीय आदेश 21 जून 2025 से 20 अगस्त 2025 तक या अगले आदेश तक मान्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, बार, डिस्कोथेक, पब, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों और बिना लाइसेंस बियर,शराब आदि का सेवन या वितरण नहीं किया जाएगा। अपर पुलिस आयुक्त के अनुसार यह आदेश इसलिए जरूरी माना गया क्योंकि कई स्थानों पर देर रात तक चलने वाली पार्टियों में नशा और अशांति की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। विशेष रूप से युवाओं के बीच इन आयोजनों को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जा रहा था। आदेश की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आधी रात से शुरू होती है रौनक
शहर में विभिन्न पब्स,डिस्को,रूफटाप रेस्टोरेंट और क्लबों में आधी रात होने तक रौनक शुरू होती है। सुबह तड़के तक पार्टियों में शराब और हुक्के के दम लगाए जाते हैं। सुबह तीन से चार बजे तक युवा थिरकते रहते हैं। रसूख के चलते स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई करने से परहेज् करती है। अपर पुलिस आयुक्त के आदेश के बाद अब ऐसे प्रतिष्ठानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
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