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    Shri Krishna Janambhoomi Cases: ईदगाह कमेटी ने मांगा था जवाब दाखिल करने को समय, आज नहीं हो सकी सुनवाई, 18 जुलाई नई तारीख

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Mon, 11 Jul 2022 04:05 PM (IST)

    Shri Krishna Janambhoomi Cases श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी दिनेश शर्मा के रिवीजन पर शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने निचली अदालत का आदेश प्रस्तुत करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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    श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में नहीं हो सकी सुनवाई।

    आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के वाद पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन शोकावकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। महेंद्र प्रताप ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है।

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    उन्होंने ईदगाह का आर्कोलाजिकल सर्वे और कमिश्नर नियुक्त कराने की मांग भी की है। इस संबंध में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की आपत्ति पर पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी। इसमें ईदगाह कमेटी ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की गई है। 

    इस वाद पर 12 जुलाई को होगी सुनवाई

    अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है।

    उन्होंने शाही मस्जिद ईदगाह का वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने की मांग की थी। सिविल जज की अदालत ने प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की। इसे लेकर दिनेश शर्मा ने जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया और प्रार्थना पत्र पर जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई थी। वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि आज अदालत ने वादी को पूर्व में निचली अदालत द्वारा एक जुलाई को सुनवाई के लिए किए गए आदेश को दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस रिवीजन की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।