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    Shri Krishna JanamBhoomi case: ईदगाह में लाउडस्पीकर से अजान बंद कराने की मांग

    By Abhishek SaxenaEdited By:
    Updated: Thu, 26 May 2022 07:38 PM (IST)

    Shri Krishna JanamBhoomi case श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत में दाखिल किया प्रार्थना पत्र -एक जुलाई को अदालत करेगी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई। इससे पहले सभी केस एक ही बार में सुनने के लिए मांग की गई थी।

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    Shri Krishna JanamBhoomi case: अजान लाउडस्पीकर से बंद करने की मांग की गई

    आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत में दाखिल वाद में गुरुवार को एक वादी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर शाही मस्जिद ईदगाह में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।

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    अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की है। इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। उन्होंने ईदगाह को गंगा-यमुना जल से शुद्ध किए जाने का भी प्रार्थना पत्र दिया था।

    लाउडस्पीकर बंद करने की मांग

    गुरुवार को दिनेश शर्मा ने कहा कि शाही मस्जिद ईदगाह में सुबह साढ़े चार बजे अजान लाउडस्पीकर से होती है। ऐसे में लोगों को दिक्कत होती है। वह खुद ईदगाह क्षेत्र में अपने मित्र के घर में रात में रुके तो उनकी सुबह नींद टूट गई। इसलिए ईदगाह में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाई जाए। वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने एक जुलाई को सुनवाई की तिथि तय की है।

    रंजना का वाद पंजीकृत, एक जुलाई को सुनवाई

    श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग करने वाले लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का वाद गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पंजीकृत हो गया। अब अदालत ने इसमें सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है। रंजना अग्निहोत्री ने पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दाखिलकर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की थी।

    रिवीजन दाखिल किया था

    सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद जिला जज की अदालत में रिवीजन दाखिल किया गया था। इस मामले में पिछले दिनों जिला जज ने वाद दर्ज कर सुनवाई करने के आदेश दिए थे। गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दर्ज हो गया। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब हम इससे जुड़े साक्ष्य भी अदालत में दाखिल करेंगे, सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की गई है।

    जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा, हमारी संपत्ति पर बना है ईदगाह

    सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने भी रंजना अग्निहोत्री के मामले में अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें कहा है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह बनी है।

    ये पूरी 13.37 एकड़ जमीन आज भी ट्रस्ट के नाम दर्ज है। राजस्व अभिलेखों ने भी ईदगाह ट्रस्ट की संपत्ति में ही बना है। ट्रस्ट के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि दोनों प्रार्थना पत्र इसलिए दाखिल किए गए हैं, ताकि अदालत सुनवाई करते समय इस तथ्य को ध्यान रखे कि संपत्ति किसके नाम है। उन्होंने वाद से संबंधित अभिलेखों की प्रति भी अदालत से मांगी है।

    धर्मरक्षा संघ ने भी दाखिल किया रिवीजन

    श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में धर्मरक्षा संघ, राजेंद्र माहेश्वरी, महेंद्र प्रताप आदि ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। पिछले दिनों एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया जून में अदालत बंद रहेंगी। ऐसे में ईदगाह से मुस्लिम पक्ष साक्ष्य मिटा सकता है। इसलिए तत्काल सुनवाई कर ईदगाह का सर्वे कराया है।

    अदालत ने इस मामले में एक जुलाई की तारीख तय की है। इस पर गुरुवार को धर्मरक्षा संघ के सौरभ गौड़ ने जिला जज की अदालत में इसका रिवीजन दाखिल किया। उन्होंने जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा। वादी के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अपर जिला जज सप्तम संजय चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें अदालत ने निचली अदालत को एक जुलाई से नियमित सुनवाई करने को कहा है।