कुत्ते का करा लें पंजीकरण, नहीं तो जब्त कर लेगा नगर निगम; आगरा में शुरू होगा अभियान
आगरा नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होने के बावजूद कम संख्या में पंजीकरण होने के कारण निगम अब गैर-पंजीकृत कुत्तों को जब्त करेगा। पंजीकरण ऑनलाइन भी किया जा सकता है विदेशी नस्ल के लिए 500 और देसी के लिए 100 रुपये शुल्क है। पंजीकरण से पशुओं के स्वास्थ्य और टीकाकरण की निगरानी में मदद मिलेगी।

जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम क्षेत्र में 60 हजार से अधिक लोग कुत्ता का पालन कर रहे हैं। इसमें देसी, विदेशी दोनों नस्ल सम्मिलित हैं। ऐसे कुत्तों का पंजीकरण कराने के लिए वर्षभर पहले अनिवार्यता हो चुकी है। इसके बाद भी लोग पंजीकरण नहीं करा रहे हैं। अब तक कुल 500 पंजीकरण हुए हैं। पंजीकरण बढ़ाने और पालूत कुत्तों का आंकड़ा जुटाने के लिए नगर निगम अब गैर पंजीकृत कुत्तों को जब्त करने का अभियान चलाएगा।
पालूत पशु का पंजीकरण नगर निगम में होता है। लोगों को अगर आने में असुविधा है, तो पालतू पशु पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाते हुए मेरा आगरा एप पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। 'डॉग-फ्रेंडली सिटी' बनाने के लिए ये सुविधा दी जा रही है, लेकिन अप्रैल में 123 और मई में 27 लोगों ने अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराया है जिससे नगर निगम को 59 हजार रुपये की आय हुई है। नगर निगम द्वारा विदेशी नस्ल के कुत्तों के लिए 500 रुपये और देसी कुत्ते, बिल्ली और खरगोश के लिए 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित है। एक अप्रैल के बाद आवेदन करने पर पांच रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क देना होगा।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि शहर में पालतू पशुओं का पंजीकरण आवश्यक है। इससे उनके स्वास्थ्य, टीकाकरण और देखभाल की निगरानी की जा सके। यह योजना सिर्फ पालतू जानवरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्ट्रीट डाग्स और अन्य पशुओं के कल्याण को भी बढ़ावा देगी। पंजीकरण करने से नगर निगम के पास पालतू पशुओं का पूरा रिकार्ड होगा वहीं उनके टीकाकरण और देखभाल की निगरानी भी संभव होगी।
200 वर्ग गज मकान में पाल सकते दो कुत्ते
पशु कल्याण अधिकारी डा. अजय कुमार ने बताया कि 200 वर्ग गज आवासीय क्षेत्रफल में दो कुत्ते पाल सकते हैं। 300 वर्गगज में ये संख्या चार हो सकती है। अगर पांच या इससे अधिक कुत्तों को पालना है तो पशु शेल्टर का प्रविधान लागू होगा।
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