Shri Krishna Janambhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आगरा की जामा मस्जिद भी वाद में शामिल
शाही मस्जिद ईदगाह के सर्वे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का आदेश देने की मांग। जन्मस्थान से जुड़े दो वादों पर आज होगी सुनवाई। आगरा की जहांआरा द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद में केशव देव के विग्रह होने की बात का हवाला उन्हें मुक्त कराने की भी रखी है मांग।
आगरा, जागरण टीम। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी शैलेंद्र सिंह ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इसमें उन्होंने करीब एक साल पहले शाही मस्जिद ईदगाह का सर्वे कराने की मांग को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र पर जल्द सुनवाई का आदेश देने की मांग की। उधर, जन्मस्थान मामले में दायर दो अन्य वादों पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इधर आगरा की मस्जिद का भी मामला भी एक बार फिर गरमा गया है।
लखनऊ निवासी वादी शैलेंद्र सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने का एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर कर रखा है। अप्रैल 2021 में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की थी। लेकिन इस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। शैलेंद्र सिंह ने जागरण को बताया कि उन्होंने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इसमें कहा है कि सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर जल्द सुनवाई के लिए निचली अदालत को आदेशित किया जाए। हाईकोर्ट में इस प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए भी तिथि तय नहीं हुई है। उधर, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव और महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वादों पर सिविल जज सीनयिर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी।
इन लोगों ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर वाद दायर कर रखा है। साथ ही आगरा की जहांआरा द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद में केशव देव के असली विग्रह दबे होने की बात कहकर उन्हें मुक्त कराने की मांग भी इस याचिका में शामिल की है।