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    अब धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाओं को भी कराना होगा पंजीकरण, ये है नया नियम

    By Prateek GuptaEdited By:
    Updated: Thu, 25 Mar 2021 06:03 PM (IST)

    फाइनेंस एक्ट 2020 में वित्तमंत्री ने की थी व्यवस्था। धारा 80जी में पंजीकृत सभी ट्रस्ट और संस्थाओं को करनी होगी प्रक्रिया। उसके लिए आवेदन फार्म 10 ए के माध्यम से किया जा सकता है। पंजीकृत संस्‍थाओं को अब दान का वार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

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    आयकर में अब धर्मार्थ संस्‍थाओं को भी पंजीकरण कराना होगा।

    आगरा, जागरण संवाददाता। एक अप्रैल 2021 से धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाओं को नई व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें छूट का दावा जारी रखने के लिए तीन महीने के भीतर नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती हैं।

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    ऐसे होगा फाइनेंस एक्ट 2020 के कारण, जो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एबी के तहत सभी मौजूदा और नए धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को पंजीकरण के लिए एक नई प्रक्रिया की अवधारणा पेश की गई थी।

    सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि छूट का दावा करना जारी रखने के लिए मौजूदा पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं को संशोधन के अनुसार एक अप्रैल 2021 से तीन महीने के भीतर नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। उसके लिए आवेदन फार्म 10ए के माध्यम से किया जा सकता है।

    प्रस्तुत करना होगा दान का विवरण

    फाइनेंस एक्ट 2020 की धारा 80जी, ट्रस्ट या संस्था (पंजीकृत) में पंजीकृत सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है, ऐसे समय दान का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ नाम, पता, पैन नंबर, आधार संख्या, दान की तिथि, दान की राशि और दान की गई राशि के बारे में पूछा जाएगा।

    यह रहेगी प्रक्रिया

    दाताओं को फार्म 26एएस डाउनलोड करना होगा। उसमें दान की गई जानकारी और संपूर्ण विवरण की सभी जानकारी होंगी। इनकम टैक्स फार्म में आटो पापुलेटेड विकल्प होंगे, ताकि रिटर्न डोनेशन फिगर ले सकें और अपने आप डिडक्शन की गणना कर सकें।