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    न्यू ईयर पर क्लब-होटलों के लिए आगरा पुलिस कमिश्नर की गाइडलाइन, 'संख्या से अधिक मिली भीड़ तो अनुमति निरस्त'

    Updated: Sat, 14 Dec 2024 11:11 AM (IST)

    Agra News आगरा में नववर्ष के जश्न की तैयारी जोरों पर है। पुलिस आयुक्त ने क्लब और होटलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिक भीड़ होने पर अनुमति रद्द हो सकती है। कपल को ही अनुमति वाले स्थानों पर एकल युवक-युवतियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्रों के साथ प्रवेश वर्जित है। क्लब और होटल संचालकों को 18 दिसंबर तक डीसीपी सिटी कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का उपयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: नववर्ष पर क्लब और होटलों में संख्या से अधिक भीड़ मिली तो अनुमति निरस्त हो जाएगी।वहीं, जिन क्लब और होटलों में कपल को ही अनुमति है, वहां एकल युवक या युवती का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। क्लब व होटलों में शस्त्रों के साथ प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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    नववर्ष की पूर्व संध्या की तैयारी में जुटे क्लब और होटलों के लिए पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड ने शुक्रवार को गाइड लाइन जारी की।

    ताजनगरी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर सितारा होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमाें में बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। शहर के लोग भी जोश व उमंग से नववर्ष का स्वागत करते हैं। जिससे देर रात तक सड़कों पर आवागमन रहता है। इस दौरान कुछ युवा नशे में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाते हैं। जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है।

    पुलिस आयुक्त ने कहा, धारा 163 है लागू

    पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड ने बताया कि कमिश्नरेट में बीएनएसएस की धारा 163 लागू है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रमों की अनुमति के संबंधित होटलों व क्लब संचालकों को डीसीपी सिटी कार्यालय में 18 दिसंबर तक आवेदन पत्र के साथ ही कार्यक्रमों की सूची उपलब्ध करानी होगी।

    क्लब और होटलों के लिए जारी दिशा-निर्देश

    • जिन होटलों व क्लब संचालकों के पास मदिरा पिलाने का लाइसेंस नहीं होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
    • होटलों और क्लब संचालकों को परिसर में ही वाहनों के पार्किंग स्थल बनाने होगे। वाहनों को सड़क पर नहीं खड़ा होने दिया जाएगा।
    • होटलों व क्लब में हर्ष फायरिंग के दृष्टिगत किसी प्रकार से असलहा को परिसर के अंदर जाने की अनुमति होगी।
    • नववर्ष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम सड़क पर नहीं होना होगा। पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कार्यक्रम तय समय में कराए जाएं।
    • चोरी की घटनाएं रोकने को होटलों व क्लब संचालक परिसर में सीसीटीवी सुचारू कराने के साथ ही उसका मानचित्र संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे।
    • एतिहासिक स्थल, भीड़-भाड़ और रिहायशी इलाकों के आसपास किसी प्रकार की आतिशबाजी या विस्फोटक प्रयोग नहीं किया जाएगा।
    • बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जाएगा।
    • ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन किया जाए, रात दस बजे के बाद डीजे व साउंड समेत अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
    • सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाने पर आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी।

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