Lok Adalat: ट्रैफिक चालान हो या मामला बिजली बिल का, राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे छह लाख तक मामले
आगरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ ट्रैफिक चालान और बिजली बिल जैसे छह लाख तक के मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह अदालत लोगों क ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 13 दिसंबर को दीवानी परिसर में आयोजित की जाएगी। निस्तारण के लिए छह लाख तक मामले चिन्हित किए हैं। दोनाें पक्ष की आपसी सुलह-समझौते से वादों का निस्तारण किया जाएगा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. दिव्यानंद द्विवेदी के अनुसार लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार सुबह 10:30 बजे जिला जज संजय कुमार मलिक द्वारा किया जाएगा।
लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायालय, भूमि प्रतितोष अधिकरण, स्थाई लोक अदालत, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम एवं द्वितीय, प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारी पैनल अधिवक्ता, नामित अधिवक्तागण, पराविधिक सेवकगण, बैंक और फाइनेंस एवं मोबाइल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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