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Agra News: सड़क पर बिना अनुमति पढ़ दी नमाज, आगरा में 150 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज

Agra News आगरा में एमएम गेट थाना क्षेत्र के गुड की मंडी में सड़क पर दो अप्रैल को पढ़ी गई थी तराबीह। आयोजन की अनुमति में निर्देशों का किया था उल्लंघन तीन लोग नामजद। पुलिस का आरोप है कि सड़क पर नमाज पढ़ने के चलते यातायात बाधित हुआ।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Fri, 22 Apr 2022 08:58 PM (IST)Updated: Fri, 22 Apr 2022 08:58 PM (IST)
Agra News: सड़क पर बिना अनुमति पढ़ दी नमाज, आगरा में 150 लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज
आगरा में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के मामले में पुलिस ने खुद वादी बनकर मुकदमा दर्ज किया है।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा में बिना अनुमति सड़क पर तराबीह पढ़े जाने पर पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एमएम गेट में गुड़ की मंडी स्थित इबादतगाह पर दाे अप्रैल को हुए आयोजन के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि सड़क पर नमाज पढ़ने के चलते यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने धारा 144 के उल्लघंन, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।  

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निर्देशों का हुआ उल्‍लंघन

मुकदमा इंस्पेक्टर एमएम गेट अवधेश कुमार अवस्थी की ओर से दर्ज किया गया है। मुकदमे के अनुसार एक अप्रैल को अनुमति प्रदान की गई थी। अनुमति के साथ ही उसी पत्र में पालन कराने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए गए थे। आयोजकों ने निर्देशों का उल्लंघन करते हुए काफी भीड़ एकत्रित की गई। सड़क पर बैठाकर दो अप्रैल को तराबीह कराई गई थी। जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया था। जिसे लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विरोध किया था। मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने आधी सड़क खाली कराई थी।

पुलिस बनी खुद वादी

मुकदमे में आयोजक सैयद इरफान अहमद, हसीन, समी आगाई को नामजद और 100-150 लोग अज्ञात आरोपित बनाए हैं। पुलिस के अनुसार मौके पर वीडियोग्राफी कराई गई थी। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आयोजन की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है।


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